सारंगढ़ कलेक्ट्रेट से 200 मीटर की बाहरी परिधि प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति या समूह का जमावड़ा, धरना, रैली, आंदोलन वर्जित..
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पद्मिनी भोई साहू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्ट्रेट सारंगढ़ के 200 मीटर की बाह्य परिधि को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है।

