महिला जनप्रतिनिधियों के नाम पर अब नहीं चलेगा पति राज, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन और अन्य निकट रिश्तेदार नहीं बन सकेंगे प्रतिनिधि या समन्वयक..
नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के नाम पर उनके पति या परिवार के अन्य सदस्यों के प्रतिनिधि के तौर पर काम करने की व्यवस्था पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है।

