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रायगढ़// छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सोशल मीडिया पर वायरल हुए सरेराह मारपीट के वीडियो ने पुलिस को तत्काल कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। बीच सड़क एक युवती के साथ बेरहमी से मारपीट करने के मामले में मुख्य आरोपी नगमा खान उर्फ नूरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, घटना में शामिल दो नाबालिग बालिकाओं के खिलाफ भी किशोर न्याय अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते ही थाना कोतवाली पुलिस को आरोपियों की पहचान कर तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। पुलिस ने कुछ ही घंटों में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
वायरल वीडियो बना सबसे बड़ा सबूत
कोतवाली पुलिस ने वायरल वीडियो का बारीकी से विश्लेषण किया। जांच में पता चला कि घटना मरीन ड्राइव रोड स्थित पुष्पवाटिका गार्डन के पास हुई थी। स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद वीडियो में मारपीट करती दिखाई दे रही महिला की पहचान नगमा खान उर्फ नूरी के रूप में हुई। पुलिस ने मंगलवार तड़के उसके घर पर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने घटना में शामिल दो अन्य लड़कियों के नाम बताए, जो जांच में नाबालिग निकलीं।
सिर्फ हंसने की गलतफहमी में शुरू हुआ विवाद
पीड़िता ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि वह रायगढ़ में किराये के मकान में रहकर सोनारपारा स्थित एक ज्वेलरी गोदाम में काम करती है। 30 जून 2026 की शाम करीब चार बजे वह अपनी सहेली के साथ मोटरसाइकिल से लौट रही थी। जैसे ही वे पुष्पवाटिका गार्डन के पास पहुंचीं, वहां रील बना रही दो युवतियों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि दोनों युवतियों को लगा कि पीड़िता और उसकी सहेली उन पर हंस रही हैं। इसी गलतफहमी में पहले गाली-गलौज शुरू हुई, फिर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की गई।पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, जिनमें नगमा खान उर्फ नूरी भी शामिल थी। इसके बाद सभी ने मिलकर युवती के साथ लात-घूंसों और मुक्कों से मारपीट की। शोर सुनकर राहगीरों और पीड़िता की सहेली ने बीच-बचाव किया।
BNS की कई धाराओं में केस दर्ज
पीड़िता की शिकायत पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 375/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 126(2), 351(3) एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मुख्य आरोपी नगमा खान उर्फ नूरी (38 वर्ष), पति खबीब खान, निवासी चांदनी चौक, फौजदारपारा, रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं घटना में शामिल दोनों नाबालिगों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
एसएसपी का सख्त संदेश
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि रायगढ़ जिले में कानून हाथ में लेने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे वीडियो पुलिस तक पहुंचते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों से अपील की गई है कि किसी भी विवाद में कानून अपने हाथ में लेने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दें।


