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सारंगढ़-बिलाईगढ़// राजस्व कार्यों में गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ वर्षा बंसल ने पटवारी रॉबिन्स भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें तहसील कार्यालय बरमकेला में संलग्न किया गया है। जारी आदेश के अनुसार रॉबिन्स भारद्वाज पटवारी हल्का नंबर 08 बरदूला एवं अतिरिक्त प्रभार हल्का नंबर 01 सिंघनपुर का कार्य देख रहे थे। निलंबन अवधि में वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
मामले की जांच में सामने आया कि ग्राम खुडबेना निवासी किसान नरेन्द्र कुमार केशरवानी की ऋण पुस्तिका पटवारी द्वारा बिना किसी उचित कारण अपने पास रखी गई थी। इसके अलावा किसान द्वारा बिक्री नकल की मांग किए जाने के बावजूद शिकायत की तिथि तक आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इसे शासकीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता माना गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए पटवारी को निलंबित किया गया है।
वहीं प्रशासन ने कार्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिंघनपुर हल्का का अतिरिक्त प्रभार कृष्ण कुमार साहू और बरदूला हल्का का अतिरिक्त प्रभार आनंद राम सिदार को उनके मूल कार्यों के साथ आगामी आदेश तक सौंप दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को राजस्व कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


