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रायगढ़/ कलेक्टर भीम सिंह ने आदेश जारी किया है जिसमें उल्लेख है कि रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण जिले में 20 दिसम्बर 2020 तक या आगामी आदेश पर्यन्त तक लागू दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर होने वाले निर्णय के आधार पर ही आगे कार्यवाही की जायेगी।
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