खनिज नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सारंगढ़ और बरमकेला क्षेत्र के 3 स्टोन क्रशर किए गए सील..

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सारंगढ़-बिलाईगढ़// जिले में अवैध खनन और खनिज नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन स्टोन क्रशर को सील कर दिया है। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर खनिज निरीक्षक विवेक चंद्राकर की टीम ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए सारंगढ़ और बरमकेला क्षेत्र के क्रशर संचालकों पर शिकंजा कसा।

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कार्रवाई के दौरान सारंगढ़ तहसील के ग्राम टीमरलगा स्थित मेसर्स गणपति ग्रामोद्योग (प्रो. रमेश छापरिया) तथा बरमकेला क्षेत्र के ग्राम सहजबहाल स्थित मां अम्बे स्टोन क्रशर (प्रो. नीरजा अग्रवाल) और ग्राम परधियापाली स्थित श्री श्याम मिनरल्स (प्रो. पूनम अग्रवाल) को खनिज नियमों के उल्लंघन के चलते सील कर दिया गया।खनिज विभाग ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत की है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

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