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रायगढ़, 17 जून 2020/ राज्य शासन के विद्युत निरीक्षकों एवं उनके सहायक निरीक्षकों (उपअभियंताओं) द्वारा समस्त प्रकार के विद्युत स्थापनाओं की सुरक्षा जांच हेतु आवर्ती अवधि में निरीक्षण/परीक्षण किया जाना है। रायगढ़ राजस्व जिले के सीमा के भीतर स्थापित समस्त प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है कि रायगढ़ जिले में विद्युत निरीक्षकों को उक्त निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। उनका निरीक्षण कार्य में सहयोग करें।
सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक उप संभाग रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण सेवाओं हेतु शासन के पक्ष में निरीक्षण शुल्क भी देय है। ऐसे निरीक्षण शुल्क को निरीक्षक से पावती लेकर जमा कर सकते है या शासन के मद में कोषालय चालान द्वारा भी जमा कर सकते है। यह निरीक्षण शुल्क पांच वर्ष की आवर्ती अवधि में एक बार ही जमा करनी होगी। निरीक्षण शुल्क जमा करने के बाद स्थापना में कोई दोष या विद्युत विनियम का उल्लंघन पर पुन: शुल्क की आधी राशि अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी।
मध्यदाब स्थापना निरीक्षण शुल्क का विवरण निम्नानुसार है
- जिसमें 0 से 10 हार्स पावर तक के मध्यदाब विद्युत स्थापना अर्थात 0-7.35 कि.वा.तक के मध्यमदाब विद्युत स्थापना के लिए 200 रुपए प्रति कनेक्शन निर्धारित निरीक्षण शुल्क लागू की गई है।
- इसी तरह 10 से 50 हार्स पावर तक के मध्यमदाब विद्युत स्थापना अर्थात 7.35 से 36.75 कि.वा.तक के मध्यमदाब विद्युत स्थापना के लिए 1000 रुपए प्रति कनेक्शन एवं 50 हार्स पावर से अधिक के मध्यमदाब विद्युत स्थापना अर्थात 36.75 कि.वा.से अधिक के मध्यमदाब विद्युत स्थापना के लिए 2000 रुपए प्रति कनेक्शन निर्धारित किया गया है।
- निरीक्षण शुल्क-कोषालय चालान द्वारा जमा करने हेतु निर्धारित मद 0043-बिजली पर कर और शुल्क, 102-भारतीय बिजली नियमावली के अंतर्गत फीस है।
- निरीक्षण के दौरान निरीक्षक असहयोग करते हुए कोई दुव्र्यवहार करने/विद्युत दुर्घटना की आशंका/गैर विधिक कार्य करने की सूचना पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5)तथा भारतीय दण्ड संहिता 1800 की धारा 176 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी एवं विनियम के उल्लंघन की स्थिति बने रहने पर विद्युत विच्छेद किया जा सकेगा।
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