रायगढ़ : 16 से 23 अगस्त तक के लिए नगरीय सीमा क्षेत्र रायगढ़, सरिया, धरमजयगढ़ में दवाई दुकानों और घरघोड़ा एवं सारंगढ़ नगरीय क्षेत्र में अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी, देखें विवरण…

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रायगढ़// कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में कोविड-19 के संभाव्य प्रसार के नियंत्रण हेतु आदेश जारी कर रायगढ़ जिले के नगरीय क्षेत्र रायगढ़ नगर पालिक निगम, नगर पंचायत सरिया एवं नगर पंचायत धरमजयगढ़ क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये दिनांक 16 अगस्त 2020 रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 23 अगस्त 2020 रात्रि 11.59 बजे तक विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुये यह स्पष्ट किया जाता है कि रायगढ़ जिले के नगरीय क्षेत्र रायगढ़ नगर पालिक निगम, नगर पंचायत सरिया एवं नगर पंचायत धरमजयगढ़ क्षेत्रों में दवाई दुकानें प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक सोशल डिस्टेंस/फिजीकल डिस्टेंस का पालन करते हुये तथा अस्पताल परिसर स्थित मेडिकल दुकानों को 24 घंटे संचालन करने की अनुमति रहेगी। शेष शर्ते/निर्देश यथावत रहेंगे।

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इसी के साथ ही कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में कोविड-19 के संभाव्य प्रसार के नियंत्रण हेतु आदेश जारी कर रायगढ़ जिले के नगर पंचायत घरघोड़ा एवं नगर पालिका सारंगढ़ के नगरीय सीमा क्षेेत्र में दिनांक 16 अगस्त 2020 के रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 23 अगस्त 2020 रात्रि 11.59 बजे तक अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रात: 06:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कन्टेनमेंट /बफर जोन को छोड़कर सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये (मॉस्क पहनने के निर्देश) की जा सकेगी।

नगर पंचायत घरघोड़ा एवं नगर पालिका सारंगढ़ के नगरीय सीमा क्षेेत्र में निम्न गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित एवं अनुमति-

  • उक्त क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन यान यथा यात्री/सिटी बस की सेवाएं पूर्णत: चालू रहेगी। व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा तथा इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा। व्यक्तियों के अन्तर्जिला परिवहन के बारे में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा।
  • सब्जी का विक्रय सशर्त (समय प्रात: 06:00 से प्रात: 10:00 बजे तक प्रतिदिन) की ही अनुमति होगी, किन्तु झुण्ड में नहीं रहेंगे।
  • मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त- प्रात: 06:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक चालू रहेगी।
  • घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रात: 06.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक एवं सायं 05:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक की अनुमति होगी।
  • सभी बार, रिसार्ट, डिस्कोथेक बंद रहेंगे।
  • व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन, छुट-चिकित्सकीय कारण से/गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियॉं।
  • सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन /डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।
  • समस्त स्पोर्टस काम्प्लेक्स एवं स्टेडियम एवं खेल परिसर में समुह में बैठकर या खड़े होकर चर्चा करना प्रतिबंधित रहेगा।
  • सार्वजनिक पार्क में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।
  • क्लब एवं बार का संचालन बंद रहेगा।
  • सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, थियेटर, तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
  • सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद /मनोरंजन /शैक्षणिक /सांस्कृतिक /धार्मिक गतिविधियॉ एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
  • यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग/अनलोडिंग भीड़-भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाय। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़-भाड़ न हो। उक्त क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ से सत्यापन/अनुमति उपरांत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए प्रारंभ की जा सकती है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना उद्योग प्रबंधन की जिम्मेेदारी होगी।
  • निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
  • व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय के तहत दफ्तरों और कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवायें।
  • 04 से अधिक व्यक्ति ज्ञापन सौंपने हेतु न आयें।
  • जगह-जगह झुण्ड बनाकर एकत्रित न हों, सामुहिक रूप से चौंक चौराहों पर इकट्ठा होकर बातचीत करना प्रतिबंधित रहेगा।
  • होटल/रेस्टोरेंट में सामुहिक रूप से भोज का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
  • पेट्रोल पंप एवं रसोई गैस सेवायें संचालित रहेंगी।
  • मण्डी पूर्व समयानुसार संचालित रहेंगी।
  • दवाई दुकानें प्रात: 10:00 से रात्रि 08:00 बजे तक संचालित रहेंगी।

सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्ते-

  • सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा न होने दिया जाये।
  • सोशल डिस्टेसिंग/ फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्यत: किया जाये।  
  • दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये।
  • दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें।
  • दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
  • दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
  • दुकान परिसर में एक-एक मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये।
  • वर्क फाम होम को बढ़ावा दिया जाए। संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चित की जावे।
  • विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।
  • अंतिम संस्कार/अन्त्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।
  • समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।
  • समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान के संचालक/प्रबंधक, अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों के आने की अनुमति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ से लेगा एवं जिले में आने के उपरांत इसकी सूचना उद्योग विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को देगा साथ ही साथ प्रवासी मजदूरो/श्रमिकों को शासन के दिशा-निर्देश का पालन करते हुये क्वारेंटीन में रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
  • होम क्वारेंटीन का उल्लंघन पाये जाने पर एफ.आई.आर दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।
  • उपरोक्त प्रतिबंध आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी एक्ट तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।
  • जिले में कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कन्टेनमेंट जोन में कदापि नहीं होगी।
  • यह आदेश दिनांक 16 अगस्त 2020 के रात्रि 12.00 बजे से 23 अगस्त 2020 रात्रि 11.59 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
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