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रायगढ़/ कलेक्टर यशवंत कुमार ने रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित देशी मदिरा दुकान चक्रधर नगर रोड बालसमुंद रायगढ़ के खुलने एवं बंद होने का समय प्रात: 8 बजे से सायं 4 बजे तक निर्धारित किया है.
मदिरा विक्रय की सीमा-वर्तमान में फुटकर मदिरा दुकानों से देशी व विदेशी मदिरा के क्रय हेतु 2 बोतल तथा बीयर के क्रय हेतु 4 बोतल की सीमा निर्धारित है. लॉकडाउन के दौरान दुकानों में होने वाली भीड़ में कमी लाने के उद्देश्य से देशी व विदेशी मदिरा विक्रय सीमा को धारण की सीमा देशी/विदेशी मदिरा 3000 एम.एल. तथा बीयर की विक्रय सीमा को धारण की सीमा विदेशी मदिरा (माल्ट)6 क्वार्ट बोतल किया जाये, परंतु ग्राहक द्वारा विक्रय काउन्टर से क्रय किये जाने वाली मदिरा की मात्रा 5000 एम.एल.से अधिक नहीं होगी.
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