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मुंगेली/ जिला परिवहन अधिकारी अमित प्रकाश कश्यप ने आज यहां बताया कि करदाताओं हेतु परिवहन विभाग द्वारा वन टाईम सेटलमेंट योजना लागू की गई है. इस योजना के तहत त्रैमासिक व मासिक कर , देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 दिसंबर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी गई है. लेकिन वाहनों में लंबित कर व अधिरोपित ब्याज देय होगी.
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इस संबंध मे परिवहन विभाग मंत्रालय महानदी सभा , नवा रायपुर , अटल नगर द्वारा 28 मार्च 2020 को जारी अधिसूचना का अवलोकन किया जा सकता है.
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