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रायगढ़/ कलेक्टर यशवंत कुमार द्वारा जिले में विभिन्न अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए गए है।
जारी निर्देश अनुसार वाणिज्यिक एवं निजी संस्थानों के संबंध में पूर्व में जारी समेकित निर्देशों के साथ अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति होगी। जिनमे छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें, बिजली के पंखे की दुकानें शामिल है। पब्लिक यूटिलिटी के में प्रीपेड मोबाईल रिचार्ज फेसिलिटीज शामिल है। आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय के संबंध में शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां जैसे कि ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्रियां, दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट, आटा मिल, दाल मिल इत्यादि सम्मिलित है। उक्त प्रतिष्ठानों के संचालन का समय सुबह 05 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इसके साथ ही शीघ्र इन दुकानों से होम डिलीवरी प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जा रही है।
इसके अलावा आयात-निर्यात हेतु पैकहाउस जैसी संरचनाएं, बीज एवं उद्यानिकी उत्पाद के निरीक्षण एवं ट्रीटमेंट सुविधाएं, कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों संबंधी शोध संस्थान, मधुमक्खी पालन के प्लान्टिंग, मधुमक्खी कालोनी, शहद एवं अन्य सामग्रियों के अंतर्राज्य एवं राज्य के भीतर परिवहन सम्मिलित है। इसके साथ ही वनों में वृक्षारोपण, वन संवर्धन एवं सहायक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत बेडसाईड अटेंडेंट तथा वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख हेतु उनके घरों में सेवायें दे रहे केयर गिवर सम्मिलित है।
शेष शर्ते जारी दिशा-निर्देश के अनुसार यथावत लागू रहेंगे। जिला क्षेत्रान्तर्गत हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लाकडाऊउन के संंबंध में समय-समय पर जारी संपूर्ण निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी।
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