15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक, नियम तोड़ने पर जेल और जुर्माना..
बरसात के मौसम में मछलियों के प्रजनन और संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ नदी मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3(2) के तहत राज्य में 15 अगस्त 2025 तक सभी तरह के जलाशयों, नदियों और अन्य जल स्रोतों में मछली पकड़ने (मत्स्याखेट) पर रोक लगाई गई है।
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