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सारंगढ़ बिलाईगढ़/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम और उप निर्वाचन 2023 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने ऐसे क्षेत्र जहां निर्वाचन कार्य संपन्न कराया जाना है, उन क्षेत्रों में 30 मई 2023 से आगामी निर्वाचन कार्यवाही संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। कलेक्टर ने आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। मतदान 27 जून 2023 को किया जाएगा।
जिले में त्रिस्तरीय आम-उप निर्वाचन के क्षेत्र एवं पद
जिले के सारंगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत दुर्गापाली, बरभांठा (अ) और टिमरलगा में सरपंच, खुडुभांठा के वार्ड 2 और मुड़वाभांठा के वार्ड 15 में पंच, बरमकेला जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बारादावन में सरपंच और कोकबहाल के वार्ड 14 में पंच पद के लिए निर्वाचन किया जाएगा। इसी प्रकार बिलाईगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बालपुर और अमलडीहा में सरपंच और देवसागर के वार्ड-4 में पंच के लिए निर्वाचन होगा। ग्राम पंचायत टेढ़ीभदरा में आम निर्वाचन अंतर्गत सरपंच और वार्ड-1 से 10 तक में पंच पद के लिए निर्वाचन होगा।
आचार संहिता में वाहन का नियमानुसार उपयोग
आदेश में उल्लेख है कि जिले के सभी जनपद पंचायत क्षेत्र में शासकीय, स्थानीय, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों का उपयोग आदर्श आचरण संहिता प्रावधानों के अनुरूप किया जाए।
बिना अनुमति रैली, जुलूस, सभा पर प्रतिबंध
जिले के संबंधित निर्वाचन से जुड़े ग्राम क्षेत्रों में एसडीएम या तहसीलदार से रैली जुलूस सभा के लिए 48 घंटे पूर्व लिखित आवेदन देकर अनुमति प्राप्त की जा सकेगी, बिना अनुमति यह प्रतिबंधित है। साथ ही साथ आमसभा, रैली, जुलूस में किसी भी प्रकार का शस्त्र, हथियार, लाठी लेकर चलना या उनका प्रदर्शन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
बिना अनुमति विज्ञापन पर प्रतिबंध
शासकीय, अशासकीय भवनों की दीवारों पर नारा लेखन एवं खंभो में प्रचार सामग्री छ.ग. संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। निजी भवनों में भी बिना लिखित सहमति के प्रचार सामग्री पर कार्यवाही की जाएगी।
बिना अनुमति अवकाश पर प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) के अनुमति के बिना जिले के कोई भी अधिकारी-कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध
आदेश में सक्षम अधिकारी से अनुमति के बाद निर्वाचन क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किए जाएंगे, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरपालिका परिषद, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, बैंक, पोस्टआफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों को प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर, समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है।
Sub Editor