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मुंगेली/ छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार 01 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने या एन.पी.एस. में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान 24 फरवरी तक किया गया है। जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि शासकीय सेवकों को निर्धारित प्रपत्र में विकल्प भरकर कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करने तथा उक्त विकल्प एवं सहमति पत्र की प्रविष्टी सेवा-पुस्तिका में करने और मूल सेवा पुस्तिका में चस्पा कर एक-एक सत्यापित प्रति व्यक्तिगत नस्ती एवं कार्यालय प्रमुख के अभिरक्षा में संधारित करने और कार्मिक संपदा में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लाॅगिन से अपलोड करने का निर्देश है।
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