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मुंगेली// मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती के साथ लंबे समय तक दैहिक शोषण करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला संबंधी मामलों में सक्रिय कार्रवाई के तहत पुलिस की इस कार्रवाई की क्षेत्र में चर्चा है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जरहागांव थाना क्षेत्र की एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुम्हारपारा बरेला निवासी अरूणेश उर्फ गोलू प्रजापति ने वर्ष 2017 में पहली बार शादी का भरोसा दिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद लगातार शादी का प्रलोभन देकर कई बार संबंध बनाए गए। पीड़िता का कहना है कि जब भी उसने विवाह की बात उठाई, आरोपी टालमटोल करता रहा और शादी से बचता रहा।
मामले ने उस समय नया मोड़ लिया जब 4 मई 2026 को आरोपी ने दूसरी युवती से शादी कर ली। इसके बावजूद आरोपी पीड़िता के संपर्क में बना रहा। शिकायत के अनुसार, 18 मई को आरोपी पीड़िता के कार्यालय के आसपास घूमता रहा और 22 तथा 23 मई को उसके किराये के मकान में पहुंचकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। शिकायत के आधार पर जरहागांव थाना में अपराध क्रमांक 77/26 के तहत धारा 69 बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (IPS) के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में जांच तेज की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान और स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया तथा प्रकरण में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद 25 मई 2026 को आरोपी अरूणेश उर्फ गोलू प्रजापति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपराध स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
इस कार्रवाई में थाना जरहागांव प्रभारी शोभा यादव, सहायक उप निरीक्षक लव सिंह ध्रुव और आरक्षक उमेश सोनवानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में आगे भी इसी तरह संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी।


