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बिलासपुर// छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट की ऑर्डर कॉपी सामने आ गई है, जिसमें अमित जोगी को दोषी ठहराया गया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अमित जोगी इस हत्याकांड में साजिश रचने के दोषी हैं। इसी आधार पर उन्हें अन्य आरोपियों के समान सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन्हें उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब सभी आरोपियों पर एक ही अपराध में शामिल होने का आरोप हो, तो किसी एक आरोपी के साथ जानबूझकर अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह भी कहा कि जब सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसे सबूत हों, तो किसी एक को बरी कर देना और बाकी को उन्हीं सबूतों के आधार पर दोषी ठहराना सही नहीं है, जब तक कि उसे छोड़ने का कोई ठोस और अलग कारण साबित न हो। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविन्द वर्मा की स्पेशल डिविजनल बेंच ने फैसला सुनाया है।
बताया जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुई थी। सुनवाई के बाद जारी आदेश में कोर्ट ने सभी तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला लंबे समय से सुर्खियों में रहा है और फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कोर्ट के इस निर्णय को जग्गी हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।



