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रायगढ़// जिंदल परिसर स्थित इंडेन गैस एजेंसी में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के स्टॉक और वितरण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कलेक्टर न्यायालय के निर्देश पर खाद्य विभाग की जांच में रिकॉर्ड की तुलना में 816 सिलेंडर कम पाए गए, जिनकी कीमत करीब 10 लाख 72 हजार 150 रुपये आंकी गई है।
वहीं 1,878 उपभोक्ताओं को सिलेंडर की वास्तविक डिलीवरी किए बिना ही ऑनलाइन रिकॉर्ड में वितरण दर्ज किए जाने का मामला भी सामने आया है। खाद्य विभाग की शिकायत पर कोतरा रोड पुलिस ने एजेंसी से जुड़े चार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है।
जांच में 816 सिलेंडरों का स्टॉक कम मिला
कलेक्टर के निर्देश पर सहायक खाद्य अधिकारी अंजनी कुमार राव और खाद्य निरीक्षक चूड़ामणी सिदार की संयुक्त टीम ने एजेंसी और गोदाम का भौतिक सत्यापन किया। रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध स्टॉक का मिलान करने पर 14.2 किलो के 633 भरे घरेलू सिलेंडर कम मिले। इसके अलावा 19 किलो के 56 भरे और 127 खाली व्यावसायिक सिलेंडर भी स्टॉक में नहीं पाए गए।
इस तरह कुल 816 सिलेंडरों की कमी सामने आई। जांच के दौरान इसके उलट 505 खाली घरेलू सिलेंडर तय स्टॉक से अधिक मिले। इनमें 304 सिलेंडरों की सील खुली हुई थी, हालांकि उनमें गैस नहीं थी।
गोदाम में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल
भौतिक सत्यापन के दौरान गोदाम में सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी सामने आई। जांच टीम के अनुसार परिसर में सुरक्षा द्वार नहीं था, सूखे पत्ते बिखरे हुए थे और आपात स्थिति से निपटने के लिए केवल एक अग्निशमन यंत्र मौजूद था।
बुकिंग और इनवॉइस के बाद भी घर नहीं पहुंचा सिलेंडर
जांच में ऑनलाइन वितरण रिकॉर्ड को लेकर भी गंभीर गड़बड़ी सामने आई। उपभोक्ताओं ने गैस रिफिल की बुकिंग कराई और उनके नाम पर इनवॉइस भी बना, लेकिन कई मामलों में सिलेंडर की वास्तविक डिलीवरी नहीं हुई। मौके पर पहुंचे उपभोक्ताओं और फोन पर मिली शिकायतों की जांच में ऐसे 1,878 उपभोक्ता चिह्नित किए गए।
जांच के अनुसार नया गैस लोड मंगाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिए बिना ही ऑनलाइन सिस्टम में डिलीवरी दर्ज कर दी गई थी। इससे रिकॉर्ड में सिलेंडर वितरित दिखाई देते रहे, जबकि उपभोक्ता वास्तविक डिलीवरी का इंतजार करते रहे।
चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर सहायक खाद्य अधिकारी की शिकायत के आधार पर कोतरा रोड पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत अपराध दर्ज किया है।
मामले में एजेंसी प्रभारी टीकाराम पटेल, गोदाम प्रभारी भजराम धोबी, कंप्यूटर ऑपरेटर चेतन बरेठ और जिंदल प्रबंधन के अधिकारी आशीष गेरा को नामजद किया गया है। पुलिस के अनुसार मामले की वैधानिक विवेचना की जा रही है।



