16 जून से 15 अगस्त तक नदी-नालों में मछली पकड़ने पर रोक, उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये जुर्माना..

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सारंगढ़-बिलाईगढ़// जिले में वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों के संरक्षण और उनकी वंशवृद्धि को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक सभी नदी, नालों और प्राकृतिक जल स्रोतों में मत्स्याखेट (मछली पकड़ने) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश मछली पालन विभाग द्वारा जारी किया गया है।

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विभाग के अनुसार बारिश के मौसम में मछलियों का प्रजनन काल होता है। इस दौरान मछली पकड़ने से उनकी संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी कारण हर वर्ष इस अवधि में मत्स्याखेट पर रोक लगाई जाती है ताकि जल संसाधनों में मछलियों का संरक्षण किया जा सके। प्रतिबंध अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति नदी, नाला या अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों में मछली पकड़ते पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

हालांकि ऐसे तालाब और जल स्रोत, जिनका संबंध नदी-नालों से नहीं है, तथा जलाशयों में संचालित केज कल्चर इकाइयों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है। मछली पालन विभाग ने सभी मछुआरों और आम नागरिकों से नियमों का पालन करने और मछली संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।

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