बलौदाबाजार हिंसा मामला: अमित बघेल समेत तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, तीन महीने तक रायपुर जिले में प्रवेश पर रोक के शर्त..

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रायपुर// बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना नेता अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने अमित बघेल के साथ सह-आरोपी अजय यादव और दिनेश वर्मा को भी जमानत दे दी है। इस आदेश के बाद तीनों के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ सख्त शर्तें भी निर्धारित की हैं।

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तीन महीने तक रायपुर जिले में प्रवेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अमित बघेल अगले तीन महीने तक रायपुर जिले में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्हें न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि तक जिले से बाहर रहना होगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो इसका असर जमानत पर पड़ सकता है।

पहले भी मिल चुकी है जमानत

उल्लेखनीय है कि इससे पहले सिंधी समाज टिप्पणी मामले में भी अमित बघेल को जमानत मिल चुकी है। अब बलौदाबाजार हिंसा प्रकरण में भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मामले की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब जांच और न्यायालय में चल रही आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ तीनों आरोपियों को राहत मिल गई है।

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