सहमति से बना शारीरिक संबंध रेप नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी युवक बरी..
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में यौन अपराधों से जुड़े कानून की व्याख्या को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि कोई महिला बालिग है, शादीशुदा है और उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, तो ऐसे मामले को दुष्कर्म (रेप) की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
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