गुंडागर्दी और अवैध गतिविधियों पर प्रशासन सख्त, प्रशांत भारद्वाज उर्फ चिंकी एक साल के लिए जिलाबदर..

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सारंगढ़-बिलाईगढ़// जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए ग्राम सिंघनपुर निवासी प्रशांत भारद्वाज उर्फ चिंकी को जिलाबदर कर दिया है। जिला दंडाधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) के तहत यह कार्रवाई की है।

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जारी आदेश के अनुसार प्रशांत भारद्वाज उर्फ चिंकी, उम्र 26 वर्ष, पिता वीरेंद्र भारद्वाज निवासी ग्राम सिंघनपुर थाना कोसीर को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित आसपास के कई जिलों की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। प्रशासन ने उसे सारंगढ़-बिलाईगढ़ के अलावा रायगढ़, सक्ती, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार-भाटापारा और महासमुंद जिले की सीमा में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बिना पूर्व अनुमति के वह निष्कासन अवधि के दौरान इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

जानकारी के अनुसार प्रशांत भारद्वाज उर्फ चिंकी के खिलाफ वर्ष 2015 से लगातार मारपीट, गुंडागर्दी, अवैध शराब, आर्म्स एक्ट और आबकारी एक्ट समेत विभिन्न मामलों में अपराध दर्ज हैं। प्रशासन ने उसे क्षेत्र में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए यह कार्रवाई की है। प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण के तौर पर देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठने से क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत होगी।

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