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नई दिल्ली/ देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। कई राज्यों में एक बार फिर संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जो 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होगा और 31 दिसंबर तक लागू रहेगा।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण के रोकथाम के लिए कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। मुख्य फोकस कोरोना संक्रमण को काबू करना है। कुछ राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है।
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।


