रायगढ़ में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी वहीं रायगढ़ निगम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिये जारी किये गये नंबर, राशन सामग्री व मूलभुत सुविधाओं के लिये कर सकते है काल.. पढ़ें कॉन्टेन्टमेंट से जुड़ी और खबरे एक ही लिंक पर…

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रायगढ़// कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय निकायों को 24 सितम्बर 2020 को प्रात: 5 बजे से 30 सितम्बर 2020 की रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिये पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

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उक्त आदेश में गतिविधियों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। जिसमें दैनिक समाचार पत्र के वितरण की अनुमति प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक होगी ताकि कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी/ समाचार सभी लोगों तक पहुंच सके। हॉटल, होमस्टे, लॉज, मोटल में पूर्व से रूके हुये व्यक्तियों/ पर्यटकों/मेडिकल तथा आवश्यक सेवाओं वाले स्टाफ हेतु पूर्ववत संचालित रहेंगे। किन्तु इनमें नये व्यक्तियों/पर्यटकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। टेक अवे की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भंडारण एवं वितरण, कस्टम मिलिंग कार्य में संलग्न उद्योग, गोदाम एवं संग्रहण केन्द्र, उपरोक्त गतिविधियां सोशल डिस्टेसिंग एवं कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय सहित संचालित की जा सकेेगी। यह आदेश 24 सितम्बर 2020 को प्रात: 5 बजे से 30 सितम्बर 2020 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

कंटेनमेंट अवधि में रायगढ़ निगम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिये जारी किये गये नंबर, राशन सामग्री व मूलभुत सुविधाओं के लिये कर सकते है काल
रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में 24 से 30 सितम्बर 2020 तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस अवधि में नगर पालिक निगम रायगढ़ क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में आवश्यक राशन सामग्री की व्यवस्था तथा मूलभुत सुविधाओं की बहाली हेतु नगर पालिक निगम कार्यालय रायगढ़ में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का नंबर 99818-91666 तथा 90989-86449 है। निगम क्षेत्र के अंतर्गत कंटेनमेंट जोन में निवासरत व्यक्ति उक्त नंबरों में संपर्क कर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है। उक्त कार्य के लिये राजेश दास बैरागी राजस्व उप निरीक्षक को नोडल अधिकारी एवं विकास कोंद सहायक राजस्व निरीक्षक को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कंटेनमेंट के दौरान बाहर जाने वाले परीक्षार्थी जरूर बनवाये ई-पास,
कांटेक्ट टे्रसिंग में मिलेगी मदद

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण जिले में 19 अक्टूबर 2020 तक धारा 144 लागू किया गया है। साथ ही जिले के समस्त नगरीय निकायों में 24 सितम्बर 2020 को प्रात: 5 बजे से 30 सितम्बर 2020 की रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिये पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

कलेक्टर भीम सिंह ने परीक्षार्थियों एवं छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुये उक्त अवधि में प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिये परीक्षार्थी/अभिभावक को ई-पास प्राप्त कर आवागमन की सलाह दी है, ताकि कांटेक्ट टे्रसिंग की जा सके। किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर जिला कार्यालय रायगढ़ स्थित जिला कोविड-19 कंट्रोल रूम में सहायता एव परामर्श हेतु दूरभाष क्रमांक 07762-223750 एवं 07762-222550 में संपर्क कर सकते है।

कोविड रिलीफ हेतु शेख मुबस्सिर हुसैन ने दिये 10 हजार रुपये,
शिक्षक संघ से मिला 11500 का सहयोग, बाढ़ पीडि़तों के लिये श्री दुर्गा महिला मंडल ने दी राहत सामग्री, जिला प्रशासन ने जताया आभार

कोविड केयर सेंटर्स में उपचाररत मरीजों तक बेहतर सुविधाओं की पहुंच बनाये रखने की जिला प्रशासन की अपील पर लोगों का निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में शेख मुबस्सिर हुसैन द्वारा 10 हजार रुपये तथा शिक्षक संघ द्वारा 11500 रुपये तथा 51 किलो चावल का सहयोग प्रदान किया गया। जिला प्रशासन सहयोगियों का आभारी है। समाज सेवी व दानदाताओं का सहयोग बाढ़ पीडि़तों के लिये भी मिल रहा है। श्री दुर्गा महिला मंडल केवड़ाबाड़ी रायगढ़ अध्यक्ष शशि शर्मा द्वारा साड़ी-60 पीस, पेट-शर्ट जींस-20 पीस, लेडिस सलवार सूट-20 पीस, बच्चों के कपड़े-25 पीस, साबून-20 पीस, नमकीन टॉप-1 बंडल एवं खाने की सामग्री (बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, मैगी) तीन कार्टून प्रदाय किया गया। जिला प्रशासन ने सहयोगियों का आभार जताया है।

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