योग संस्थानों और व्यायाम शालाओं खोलने हेतु मिली सशर्त अनुमति, कलेक्टर भीम सिंह ने किया आदेश जारी…

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रायगढ़// कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ जिले में स्थित योग संस्थानों और व्यायामशालाओं (Gymnasium) का संचालन दिनांक 07-08-2020 से प्रातः 06ः00 बजे से शाम 06ः00 बजे तक सप्ताह में दिन रविवार को छोड़कर एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कन्टेमेंट/बफर जोन को छोड़कर सोशल डिस्टेसिंग/फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए किये जाने हेतु आदेश जारी किया है।

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उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करने के शर्त पर योग संस्थान और व्यायामशाला संचालित की जा सकेगीं। योग संस्थान और व्यायामशाला के संचालक (SOP) अनुसार समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

  • कन्टेमेंट जोन/बफर जोन में उपरोक्त गतिविधियॉ बंद रहेगी।
  • भारत सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईन/SOP/अधिसूचना का पालन करना होगा।
  • 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। तदनुसार योग संस्थान और व्यायामशाला के संचालक समस्त आगन्तुकों को सलाह देगें।
  • 06 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य होगा, संस्थान/शाला के भीतर हर समय फेस कवर/मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। परंतु योगा अथवा व्यायाम करते समय केवल Visor के उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
  • व्यायाम करते समय मास्क का उपयोग करने से श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। संस्थान/शाला में प्रवेश करने के पूर्व कम से कम 40 से 60 सेकेड तक साबुन से हाथ धोना अथवा अल्कोहल युक्त हेण्ड सेनिटाईजर का उपयोग (कम से कम 20 सेंकेड के लिए) करना अनिवार्य होगा।
  • श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाये।
  • खॅासते या छिंकते के समय टिशू पेपर/रुमाल/कोहनी का उपयोग किया जाए तथा टिशु पेपर को ठीक से निपटान/डिस्ट्राय किया जाए।
  • स्वास्थ्य की स्व- निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाईन नम्बरों पर रिर्पोट करना।
  • थूकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
  • सभी आंगतुकों को Arogya Setu App इंस्टाल कर उयोग करने की सलाह दी जाती है।

योग संस्थान और व्यायामशाला खोलने के पूर्व उपकरणों के उचित स्थान सहित प्रक्रियाओं और परिसर को नया स्वरुप देना

  • प्रति व्यक्ति 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आधार पर योग /व्यायामशाला के फर्ष क्षेत्रफल की योजना बनाया जाना होगा।
  • उपकरणों को जिसमें कार्डियो और स्ट्रेंथ मशीन शामिल हैं को 6 फीट की दूरी पर रखा जाये ताकि सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जा सके।
  • जहॉ संभव हो संस्थान के बाहर के जगह का भी उपकरण रखने हेतु प्रयोग किया जाये।
  • आंगतुको के प्रवेष एवं निकास के लिए फर्ष एवं दीवार पर चिन्ह लगाकर विशिष्ट मार्ग बनाया जाये।
  • फर्ष पर 6 फीट की दूरी पर निशान लगाकर संस्थान के भीतर एवं बाहर कतार व्यवस्था प्रबंधन किया जाये।
  • कार्ड आधारित/संपर्क रहित भुगतान को बढ़ावा दिया जाये।
  • एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए, सीपीडब्ल्यूडी के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए जिसके अन्तर्गत सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30 से0ग्रे0 तथा आर्द्रता 40-70 प्रतिषत की सीमा में होनी चाहिए।
  • अधिक से अधिक ताजी हवा एवं क्रांस वेंटिलेशन हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कि जावे।
  • संस्थान/शाला के भीतर व्यायाम/कसरत करने वाली जगह और चेंज रुम में कर्मचारियों और सदस्यों की संख्या को सीमित करेः-
  • निर्दिष्ट क्षेत्रों में सदस्यों की संख्या को प्रतिबंधित करें। विशेष व्यायाम क्षेत्रों के लिए फिटनेस सत्र पंजीकरण हेतु ऑनलाईन व्यवस्था सुनिष्चित करना।
  • सोसल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए लॉकर्स का उपयोग किया जा सकता सुनिश्चित करें कि डस्टबिन और कचरा डिब्बे हर समय कवर हों।
  • स्पा, Sauna, स्टीम बाथ और स्विमिंग पूल (जहाँ भी लागू हो) बंद रहेगा।

कीटाणुशोधन
परिसर के भीतर सभी क्षेत्रों को नैदानिक रूप से अनुमोदित कीटाणुनाशकों का उपयोग करके कीटाणुरहित किया जाएगा। निम्नलिखित स्थानो को कीटाणुरहित किया जावे- प्रवेश द्वार, भवन, कमरे, स्टाफ और आगंतुकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी खुले क्षेत्र। स्नानागर और शौचालय, Shoe baths (सदस्यों को अलग स्पोर्ट्स जूते लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये) अन्य सभी बार-बार छुए जाने वाले सतह (दरवाजे का हैण्डल, नॉब, आदि) व्यायामशाला के उपकरण।

गतिविधियों की योजना और निर्धारण
बदले गये स्थान के आधार पर प्रति सत्र अधिकतम क्षमता की गणना करें। तदनुसार सत्र को शेड्यूल करें और सदस्यों को सूचित करें।

योगिक क्रियाएं
योग क्रियाओं के अभ्यास को टाला जावें। अनिवार्य होने पर यह खुले स्थान में किया जा सकता है। Practitioners के लिए आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश(कोविड-19 के लिए योग दिशानिर्देश) (https://www.ayush.gov.in/) का अनुसरण किया जा सकता है।

समूह फिटनेस वाले कमरे और कक्षाएं
हर सेशन/कक्षा के मध्य न्यूनतम 15-30 मिनट का अंतराल होना चाहिये ताकि आने और जाने वाले सदस्यों के बीच ओवरलैप न हो। जहां भी संभव हो, समूह फिटनेस कक्षाएं ऑनलाइन प्रदान किया जावे। कमरे का आकार और फिटनेस गतिविधि के आधार पर फिटनेस समूह में प्रति व्यक्ति के अनुमति की संख्या को प्रतिबंधित किया जावें।

योग संस्थानों/व्यायामशालाओं में व्यक्तिगत प्रशिक्षण
प्रशिक्षण सत्र के दौरान पर्सनल ट्रेनर और क्लाइंट के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित किया जावें।
सुनिश्चित करें कि सत्रों में केवल उन अभ्यासों को शामिल किया जावे, जिनकी आवश्यकता है। ट्रेनर और क्लाइंट के बीच सेटअप और भौतिक संपर्क न हो। प्रति सत्र आंगतुकों की संख्या सीमित करें और सभी के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करें । जहाँ उपलब्ध हों योगा संस्थानों/व्यायामशालाओं के बाहर स्थित जगहों का उपयोग करें ।

कर्मचारियों के लिए
सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित करने के लिए पाली और उपस्थिति की योजना बनाई जानी चाहिए। कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले स्टॉफ संस्थान नहीं आयेगें जब तक कि कन्टेनमेंट जोन डी-नोटिफाइड न हो जाये। अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान हेतु हाउसकीपिंग स्टाफ को मानदंडों के अनुसार सूचित और प्रशिक्षित किया जावे। अन्य रोगों से ग्रस्त कर्मचारी और अधिक उम्र वाले कर्मचारी एवं ऐसे महिला कर्मचारी जो गर्भवती हों- इन्हें अधिक सर्तकता बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसे कर्मचारियों को सीधे सम्पर्क में आने वाले कार्यो से दूर रखा जावे। संस्थान प्रबंधक ऐसे कर्मचारियों को अधिक से अधिक घर से कार्य करने हेतु सुविधा प्रदान करेगें।

उपलब्धता और आपूर्ति का प्रबंधन
प्रबंधन द्वारा समस्त सदस्यों, आगंतुकों और कर्मचारियों को उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा गियर्स जैसे फेस कवर/मास्क, Visor, हैंड सैनिटाइजर आदि उपलब्ध कराया जाएगा। कीटाणुनाशक पोंछे या कीटाणुशोधन समाधान और डिस्पोजेबल की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करें । प्रयोग से पहले और बाद में व्यायाम उपकरण को साफ करने के लिए सदस्यों/कर्मचारियों के लिए कागज के तौलिये का उपयोग करें। व्यायाम से पहले सदस्यों के ऑक्सीजन संतृप्ति रिकॉर्ड करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करें ।

योग संस्थान/व्यायामशाला खोलने के बाद प्रवेश बिंदु पर
प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। परिसर में केवल अलक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जावे। फेस कवर /मास्क का उपयोग करने वाले कर्मचारी/आंगतुकों को ही प्रवेष की अनुमति दी जावे। सभी सदस्य, आगंतुक और कर्मचारी सुरक्षा के लिए आरोग्य सेतु एप्प का उपयोग करना अनिवार्य होगा। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्षित किए जावे। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए ऑडियो और विडियो क्लिप को नियमित रुप से चलाया जाना चाहिए। कतारों में हर समय न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करें। पार्किंग स्थल, गलियारों में और लिफ्ट में सोशल डिस्टेेसिंग/फिजिकल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये। आगंतुकां का पाली-पाली से परिसर में प्रवेश दिया जावे। योग संस्थानों/व्यायामशालाओं में जूते/चप्पलंे को परिसर के बाहर उतारना होगा। यदि आवश्यक हो तो उन्हें प्रत्येक के लिए अलग-अलग स्लॉट में रखा जाना चाहिए। आगंतुको एवं सदस्यों का चेक-इन और चेकआउट समय (नाम, पता और फोन नंबर) दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा ।

कार्डियो, शक्ति प्रशिक्षण आदि के लिए उपकरणों का उपयोग करके व्यायामशालाओं में व्यायाम करने से पहले
सुनिश्चित करें कि उपकरण कीटाणुरहित किया गया है, विशेष रूप से वो उपकरण जो अक्सर संपर्क में आया है । प्रत्येक सतहों को उपयोग से पहले अल्कोहल स्वाब के साथ मध्य उंगली को साफ करें और पल्स आक्सीमीटर का उपयोग करके ऑक्सीजन संतृप्ति की जांच करें। आक्सीमीटर में 95 प्रतिशत से कम ऑक्सीजन संतृप्ति वाले लोगों को व्यायाम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केंद्रीय/राज्य हेल्पलाइन/एम्बुलेंस को कॉल करें और ऐसे व्यक्तियों को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए संदर्भित करें। एक्सरसाइज करते समय मास्क का उपयोग न करते हुए Visor का उपयोग करें। प्रत्येक व्यायामशाला उपकरण के पास हैंड सैनिटाइजर सामग्री दिया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि सदस्य व्यायामशाला उपकरण का उपयोग करने से पहले अपने हाथों को साफ करें ।

योग अभ्यास/ अन्य व्यायाम सत्रों के दौरान
आम व्यायाम मैट से बचा जाना चाहिए और सदस्यों को अधिमानतः स्वयं का लाना चाहिए। संक्रमण के फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर, जहाँ तक संभव है रिकॉर्ड किए गए संगीत/गाने बजाये जा सकते है और चिल्लाना/जोर से हँसना संबंधित योग व्यायाम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है तो व्यायाम बंद कर दें। ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर की जाँच करें। 95 प्रतिशत से नीचे ऑक्सीजन संतृप्ति होने के लिए व्यायाम जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केंद्रीय / राज्य हेल्पलाइन/एम्बुलेंस और ऐसे व्यक्तियों को निकटतम स्वास्थ्य सुविधा के लिए संदर्भित करना चाहिए।

व्यायाम के बाद और आम क्षेत्रों में
कवर किए गए डिब्बे में फेस कवर/मास्क/इस्तेमाल किए गए तौलिये का उचित निपटान सुनिश्चित करें। उपयोग से पहले और बाद में शॉवर क्षेत्रों /वॉशरूम को साफ किया जाना चाहिए। कैफेटेरिया सुविधा, यदि कोई परिसर के भीतर है, तो सभी में सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन सुनिश्चित किया जावे। व्यायामशाला उपकरणों (हाथ की रेल, बेंच, जुड़नार, आदि) की सफाई और कीटाणुशोधन, विशेष रूप से अक्सर संपर्क में आने वाले उपकरणों को प्रत्येक व्यायाम सत्र के बाद किया जाना अनिवार्य होगा। व्यायाम सत्र के बीच फर्श की सफाई की जाएगी।

बंद होने के समय
शावर कक्ष और लॉकर / चेंज रुम को ठीक से साफ किया जावे। सभी वॉशरूम की गहरी सफाई सुनिश्चित की जाएगी। बंद करने से पहले, पूरे परिसर को कीटाणुरहित कर दिया जाए ।

यदि परिसर के भीतर संदिग्ध या सवंमित व्यक्ति पाया जाता है तो
संदिग्ध/संक्रमित व्यक्ति को एक अलग कमरे/जगह में रखकर आईसोलेट किया जावे। जब तक ऐसे व्यक्ति की जांच किसी डॉक्टर द्वारा न कर ली जावे तब तक उस व्यक्ति को मास्क/फेस कवर उपलब्ध कराई जावे। तत्काल निकटतम चिकित्सा सुविधा (अस्पताल/क्लिनिक)/जिला हेल्पलाईन नंबर पर सूचित किया जावे। नामित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (जिला आरआरटी/उपचार चिकित्सक) द्वारा एक जोखिम मूल्यांकन किया जाएगा और तद्नुसार मामले के प्रबंधन उसके संपर्को और कीटाणुषोधन की आवष्यकता के बारे में आगे की कार्यवाही शुरु की जाएगी। यदि व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो सम्पूर्ण परिसर का Sanitization/Disinfection की जावे।

उपरोक्त प्रतिबंध आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी एक्ट तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। जिले में कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहंी होगी।

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