उद्यानिकी फसलों का 14 अगस्त तक होगा पीएम फसल बीमा पंजीयन, टमाटर, बैगन, मिर्च, अदरक, पपीता, अमरूद, केला की खेती करने वाले किसानों क़ो मिलेगा लाभ..

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सारंगढ़ -बिलाईगढ़// जिले में उद्यानिकी फसलों के बीमा हेतु वर्ष 2026- 27 के लिए बीमा की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। शासन द्वारा इस वर्ष समस्त ऋणी एवं अऋणी उद्यानिकी कृषकों के लिए फसल बीमा की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौसम के प्रतिकूल घटकों (जैसे अनियमित वर्षा, अत्यधिक तापमान, ओलावृष्टि व किट व्याधि) उद्यानिकी फसलों का होने वाले आर्थिक नुकसान से कृषकों को सुरक्षा कवच प्रदान कराना है। यह पुनर्गठित मौसम आधरित फसल बीमा योजना है।

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बीमा कवर होने वाली फसलें

कृषक खरीफ मौसम में टमाटर, बैगन, मिर्च अदरक, पपीता, अमरूद एवं केला फसलों के बीमित राशि का 5% देकर फसलों का बीमा कर सकते हैं। टमाटर, बैगन, मिर्च, अदरक, पपीता, अमरूद, केला की खेती करने वाले किसानों क़ो इस योजना का लाभ मिलेगा।

पात्रता : समस्त ऋणी एवं अऋणी उद्यानिकी कृषक पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए पात्र होंगे। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा तथा अऋणी कृषकों का बीमा राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी समितियों, सेवा सेतु या अधिकृत बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज : आवेदन के साथ आधार कार्ड की प्रति (आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य) भूमि संबंधी दस्तावेज (बी-1 और पी-2 खसरा नकल), बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, फसल बुआई या प्रस्तावित फसल बोने का स्व- घोषणा पत्र होना जरूरी है।

अधिक जानकारी के लिए कृषक कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, मंडी के पास सारंगढ़, शासकीय उद्यान रोपणी नदीगांव, पेंड्रावन, बेलटिकरी (सारंगढ़) के उद्यान अधीक्षक एवं समस्त ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

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