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सारंगढ़ बिलाईगढ़// जिले के ग्राम झुमका में आयोजित सुशासन तिहार में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा क़ो दिए आवेदन और कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ में दिए आवेदन पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने पटवारी बद्रीप्रसाद साहू, हल्का पटवारी प.ह.नं. 04 एवं 08 (तात्कालीन प.ह.नं. 09) क़ो निलंबित किया है।
निलंबन के पहले, बद्रीप्रसाद साहू, तत्कालीन हल्का पटवारी प.ह.नं. 09 तहसील-सरसींवा क़ो इस संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण लिया गया। पटवारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण, पटवारी द्वारा अपने पदस्थ कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता बरती गई, जो शासकीय सेवक के अपेक्षित आचरण के अनुरूप नहीं है। इसलिए उन्हें छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के प्रतिकूल होने के कारण कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 में विहित प्रावधानों के तहत एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बिलाईगढ़ नियत किया गया है और नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

जिस कारण निलंबित हुआ
पटवारी बद्रीप्रसाद साहू, हल्का पटवारी प.ह.नं. 04 एवं 08 (तात्कालीन प.ह.नं. 09) के द्वारा ग्राम-झुमका प.ह.नं. 09 तहसील- सरसींवा स्थित भूमि मूल खसरा नंबर 246 का बटांकन मूल चालू नक्शा एवं ऑनलाईन भू-नक्शा में बटांकन नहीं था। इस खसरा नं. 246 का नक्शा बटांकन का कार्य मौके पर जांच एवं नाप किये बिना भू-नक्शा पोर्टल में 3 बटांकन किया गया, जिसमें 246/1, 246/2 तथा 246/3 का रक्वा एवं कब्जा अनुसार बटांकन करने में अनियमितता बरती गई तथा 246/1 का विक्रय हेतु चतुर्सीमा विक्रेता को प्रदान कर दिया गया, जिसके कारण काश्तकारों के मध्य आपसी विवाद की स्थिति निर्मित हुई।



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