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मुंगेली/जिले के रह्वाशियो के लिए एक अच्छी खबर है क्योकि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे द्वारा राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लाॅकडाउन में मोबाईल रिचार्ज फेसिलिटीज की दुकाने और शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां जैसेः- बे्रड बनाने वाले फैक्ट्रियां दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट, आटा मील, दाल मील इत्यादि को छूट दी गयी है। इसी तरह वाणिज्यिक एवं निजी संस्थानों द्वारा छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें और बिजली के पखें के दुकानों को भी छूट दी गयी है। उन्होने दुकान के संचालकों को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाईड लाईन एवं एडवाईजरी और सोशन डिटेसिंग का पालन करते हुए दुकान प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक ही संचालित करने के निर्देश दिये है।
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