बड़ी ख़बर : छत्तीसगढ़ में अब गुमटी से लेकर मॉल तक की दुकानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य : 192 निकायों में ट्रेड लाइसेंस का नियम लागू, पढ़ें पूरी जानकारी..

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रायपुर/ छत्तीसगढ़ में अब गुमटी से लेकर मॉल तक की दुकानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। शुक्रवार को राजपत्र में इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। अगर कोई यह लाइसेंस नहीं लेता है तो अब वह दुकान नहीं चला पाएगा।

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नगरीय प्रशासन विभाग ने 192 निकायों में ट्रेड लाइसेंस का नियम लागू कर दिया है। इस नियम में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए सड़क और बाजार के आधार पर तीन कैटेगरी में रेट भी जारी किए हैं।

इसके साथ ही हर 2 साल में इन रेट में 5% की वृद्धि भी की जाएगी। यही नहीं दुकानदार अब 10 साल का शुल्क एक ही बार जमा कर सकेंगे। नगर निगम में अधिकतम शुल्क 30 हजार, पालिका में 20 और पंचायत में 10 हजार रुपए सालाना तय किया गया है।

बता दें कि अब तक 45 निकायों में ही ट्रेड लाइसेंस की व्यवस्था थी। सभी निकायों के रेट भी अलग-अलग थे। 99% दुकानदार श्रम विभाग से गुमाश्ता लेकर काम करते थे। जबकि ट्रेड लाइसेंस सिर्फ वही लेते थे जिन्हें बैंक से लोन लेना होता था।

मोहल्ले की दुकान का 4, मध्यम में 5 और बड़े बाजार में 6 रु. प्रति फीट होगा शुल्क

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सवाल- मैं ट्रेड लाइसेंस क्यों लूं?

जवाब- ट्रेड लाइसेंस लेने से आपकी दुकान को सरकारी दस्तावेज मिल जाएगा। व्यापार के लिए नगरीय निकाय से अधिकृत हो जाएंगे। इस आधार पर बैंक लोन भी ले सकेंगे।

सवाल- गुमाश्ता और ट्रेड लाइसेंस में क्या अंतर है?

जवाब- गुमाश्ता श्रम विभाग देता है। जिस दुकान में 10 से अधिक लोग काम करते हैं, उन्हें ही गुमाश्ता मिलता है। ट्रेड लाइसेंस नगरीय निकाय देता है। यह कोई भी व्यापार करने वाला ले सकता है।

सवाल- अगर मेरी दुकान मॉल में है तो मुझे लेना होगा?

जवाब- हां, मॉल में एक-एक दुकान का अलग-अलग ट्रेड लाइसेंस बनेगा।

सवाल- अगर मेरी दुकान एक लाख स्क्वॉयर फीट की है तो क्या मुझे 6 लाख रुपए सालाना देने होंगे?

जवाब-नहीं, निगम में अधिकतम शुल्क 30 हजार है। यानी इसके ऊपर कितना भी शुल्क बनेगा आपको 30 हजार ही देने हैं?

सवाल- हर साल लाइसेंस लेना पड़ेगा क्या?

जवाब-नहीं, एक साथ दो साल का लाइसेंस मिलेगा। मियाद खत्म होने के एक महीने पहले नवीनीकरण करना होगा। अधिकतम 10 साल तक का लाइसेंस एक साथ ले सकते हैं।

सवाल- अगर मैं दुकान बंद कर देता हूं तो लाइसेंस जमा करना होगा?

जवाब- हां, दुकान बंद करने पर निकाय को सूचित कर वहां लाइसेंस सरेंडर करना होगा।

सवाल- वाहन के लिए भी तय हुए शुल्क

जवाब- गुमटी या कच्ची दुकान के लिए नगर निगम में 250, नगर पालिका में 150 और नगर पंचायत में 100 रुपए सालाना शुल्क तय किया गया है। वहीं मिनी ट्रक, जीप, पिकअप वैन पर दुकान चलाने वाले भी अब लाइसेंस ले सकेंगे। निगम में 400, पालिका में 300, पंचायत में 200 रुपए सालाना देने होंगे।

सवाल- लाइसेंस रिन्यू न करवाने पर पेनल्टी भी

जवाब- ट्रेड लाइसेंस न्यूनतम दो साल के लिए दिया जाएगा। अगर लाइसेंस की समय सीमा खत्म हो गई और 6 महीने में रिन्यू करवाया तो 15% आर्थिक दंड देना होगा। 6 महीने बीतने के बाद 10 रुपए प्रति दिन के हिसाब से दंड लिया जाएगा। एक साल बीतने के बाद दुकान को नगरीय निकाय सील कर देगा।

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