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जांजगीर// जांजगीर-चांपा जिले में NDPS एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई का मामला सामने आया है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र चौहान ने गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को लंबी कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों के कब्जे से 132 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया था, जिसे कोरियर के माध्यम से विभिन्न राज्यों में भेजा जा रहा था। अदालत ने आरोपी आनंद कश्यप को 23 वर्ष की सजा और ₹1.50 लाख का जुर्माना तथा दूसरे आरोपी नरेन्द्र प्रजापति को 5 वर्ष की सजा और ₹50,000 के जुर्माने से दंडित किया है।
मामला उस समय प्रकाश में आया था जब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) इंदौर को सूचना मिली कि कई राज्यों में कोरियर के माध्यम से गांजा की बड़ी खेप भेजी जा रही है। इस सूचना के आधार पर NCB टीम ने कार्रवाई करते हुए जांजगीर-चांपा और रायपुर में छापेमारी की।
जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से 132 किलो 537 ग्राम गांजा बरामद किया गया। बताया गया कि आरोपी, कोरियर कंपनी के साथ मिलकर पैकिंग कर गांजा को पार्सल के माध्यम से विभिन्न राज्यों में भेजते थे। पैकिंग इतनी पेशेवर तरीके से की जाती थी कि बाहरी रूप से यह सामान्य पार्सल जैसा दिखाई देता था, जिससे पुलिस या जांच एजेंसियों को शक न हो।
NCB की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी लंबे समय से इस अवैध धंधे में संलिप्त थे और उनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था। गांजा मुख्य रूप से ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लाकर विभिन्न राज्यों में सप्लाई किया जाता था।