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मुंगेली/ मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन करने पर 44 लाईसेंस धारकों का लाईसेंस निरस्त किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार आमजनता में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने उच्चतम न्यायालय के गाइडलाईन के अनुरूप यातायात नियम का पालन नहीं करने वाले 44 लाईसेंस धारकों का लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की गई है।
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उन्होंने बताया कि यातायात एवं पुलिस थानों से 44 लाईसेंस धारकों का लाईसेंस निलंबन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें सभी के लाईसेंस को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के अपराध व मोटरयान अधिनियम के धारा 119/177 के उल्लंघन करने पर निलंबन किया गया है।