जिला प्रशासन द्वारा कोटपा एक्ट के तहत 20 दुकानों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

शेयर करें...

Join WhatsApp Group Click Here

मुंगेली / कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान करने तथा शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. देवेन्द्र पैकरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक गिरीश कुर्रे के मार्गदर्शन में जिला नोडल अधिकारी (एनटीसीपी) डाॅ. कमलेश कुमार, डाॅ. संजय नामदेव संभाग स्तरीय सलाहकार द्वारा पुलिस के सहयोग से बी. आर. साव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और सेंट जेवियर्स स्कूल के पास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों 20 दुकानों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। जिसमें 10 दुकानदारों को चेतावनी देकर और शेष 10 दुकानों के विरूद्ध चालानी की कार्यवाही कर 2200 रूपए की वसूली की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. पैकरा ने बताया कि कोटपा एक्ट के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत नाबालिकों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध, धारा 7, 8 एवं 10 के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य के सिगरेट और अन्य तम्बाकू प्रतिबंधित है

Scroll to Top