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कोरबा/ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में रेत माफिया, खनन माफिया और भू-माफियाओं पर कोरबा पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही किया जा रहा है. इसी कड़ी में गुरूवार को बालको पुलिस टाउन पेट्रोलिंग टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हाइवा क्र. CG12 S 5833 में बिना रायल्टी के रेत चोरी कर परिवहन किया जा रहा है एवं सरकारी खनिज राजस्व का हानि किया जा रहा है.
उक्त सूचना पर बालको पुलिस द्वारा घेरा बंदी कर हाइवा को रोककर चेक करने पर वाहन में रेत करीब 16 टन कीमती लगभग 6000/- लोड होना पाया गया. मौके पर वाहन चालक सुनील बघेल पिता धनी राम बघेल 30 वर्ष सा. शांति नगर बालको को रेत परिवहन संबंधी कागजात पेश करने और वाहन मालिक का नाम हेतु नोटिस दिया गया जिस पर वाहन चालक द्वारा परिवहन सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रदान नही किया गया और RKTC के स्वामी नाम सुशील सिंघल के यार्ड से बिना रायल्टी के रेत परिवहन करना बताया और लिखित में भी उनके द्वारा दिया गया.
चालक द्वारा बिना रायल्टी के रेत चोरी कर हाइवा क्र CG 12 S 5833 में परिवहन करते पाया गया साथ ही खनिज राजस्व की हानि पहुचाना पाया गया जो धारा 379 IPC एवं खान एवं खनिज (विकास विनियम ) अधिनियम 1957की धारा 21 का अपराध घटित करना पाये जाने से वाहन को रेत सहित जप्त किया गया एवं आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर वाहन सहित थाना लाया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.
इसी तारतम्य में आज दिनांक को ही मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरकेटीसी कंपनी के यार्ड (संग्रहण स्थल) में अधिक मात्रा में चोरी का रेत एवं गिट्टी भंडारण कर रखी गयी है उक्त सूचना पर बालको पुलिस टीम मौके पर पहुची जहाँ आरकेटीसी यार्ड में पोकलेन से हाईवा में रेत लोड करते पाया गया. जहां यार्ड में करीब 20 हाईवा रेत, 10 हाईवा गिट्टी भंडारण कर अवैध रूप से रखना पाया गया.
RKTC के बेलगडी यार्ड इंचार्ज दीपक कुमार अग्रवाल को नोटिस जारी कर इस संबंध में वाहन, रेत परिवहन एवं भंडारण सम्बन्धी दस्तावेज पेश करने नोटिस दिया गया. उनके द्वारा इस संबंध में कोई भी कागजात मौके पर प्रदान नही की गई, एवं लिखित में भी नोटिस के जवाब में वैध कागजात नही होंना लेख किया. इस संबंध में कोई भी आवश्यक दस्तावेज नहीं होने से गवाहों के समक्ष चोरी की रेत, गिट्टी एवं 01 फोरलेन मशीन और 17 हाइवा, लगभग 20 हाईवा भंडारण किया हुआ रेत, भंडारण किया हुआ 10 हाईवा करीब गिट्टी कीमती ₹230000 (दो लाख तीस हजार लगभग) को गवाहों के समक्ष जब्ती कर पुलिस के कब्जे में लिया गया. आरोपी के अपराध धारा 379, खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 का घटित करना पाए पर मौके पर ही देहाती नालसी दर्ज कर विवेचना की जा रही है.
वही इस दौरान पुलिस विभाग ने माफियाओं के खिलाफ यह कार्यवाही निरंतर जारी रहने की बात करते हुए आम जनता से किसी भी प्रकार की अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की सूचना होने पर पिलिस को बताने की अपील की गयी है.
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