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रायगढ़/ वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 27 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर भीम सिंह ने उक्त अवधि में जिले की समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकानें, सी.एस.-2 (घघ कम्पोजिट शॉप), भण्डारण भाण्डागार, एफ.एल.3 होटल बार एवं मदिरा की होम डिलीवरी को पूर्ण रूप से बंद करने हेतु आदेश जारी किया है।
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