बड़ी खबर : राजधानी रायपुर और दुर्ग के बाद अब राजनांदगांव में संपूर्ण लॉकडाउन, देखे लॉकडाउन के दौरान लगाई गई पाबंदियों का विवरण..

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राजनादगांव/ बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब राजनांदगांव जिले में भी 10 अप्रैल, शनिवार दोपहर 12 बजे से 19 अप्रैल, सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभा में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित व्यापारियों के साथ बैठक कर यह फैसला लिया है. बैठक के बाद कलेक्टर ने जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है. इस बार का लॉकडाउन बेहद सख्त रहेगा।

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लॉकडाउन की पाबंदियां:-

मार्निंग वॉक, साइकिलिंग, जिमिंग पूरी तरह बंद रहेंगे।

जरूरतमंदों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा हैं।

केवल NH के चल रहे निर्माण कार्य और अमृत मिशन के कार्य चलेंगे, शेष सभी निर्माण कार्य बंद रहेंगे।

सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे।

मेडिकल, पेट्रोल पंप, चश्मा दुकान विक्रेता जिनको लॉकडाउन में छूट मिली है, उनकी शत-प्रतिशत टेस्टिंग की जाएगी।

अन्य राज्यों से अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से दुर्ग के अलावा अन्य जिलों हेतु संचालित सार्वजनिक परिवहन को शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं।

जिले से प्रदेश के अन्य जिलों अथवा अन्य राज्यों हेतु संचालित लंबी दूरी की सार्वजनिक परिवहन सेवा ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर संचालित होगी।

प्रस्थान के केवल पांच मिनट पूर्व एकमात्र दुर्ग के बस स्टैंड पर उपलब्ध होगी।

अन्य प्रदेश अथवा जिलों से आने वाले यात्रियों का ब्योरा CMHO कार्यालय में बस संचालक को उपलब्ध कराना होगा।

दूसरे क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा।

बस स्टैंड में कैंप लगाये जाएंगे, सबके टेस्ट की जवाबदेही बस संचालक की होगी

अत्यावश्यक सेवाओं के परिवहन को अनुमति होगी।

केवल वाहन चालक और हेल्पर को ही वाहन में अनुमति होगी

हर दिन शाम को SDM-SDOP फ्लेगमार्च करेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय अमले का दल बनाकर लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

विवाह और अंत्येष्टि में 50 के अंदर की ही अनुमति मिल सकेगी।

सभी परीक्षाओं को अनुमति, परीक्षार्थी के साथ अभिभावक भी जा सकेंगे।

ट्रेन से अथवा फ्लाइट से परिवहन के लिए जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर अनुमति दी जाएगी।

सरकारी और प्राइवेट बैंक भी बंद रहेंगे।

मोबाइल रिचार्ज दुकानें बंद रहेंगी।

घर जाकर दूध बाँटने वाले विक्रेता सुबह 6 से 7 बजे एवं शाम 6 से 7 बजे जा सकेंगे

औद्योगिक संस्थानों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।

चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दो पहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति।

वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के लिए केंद्र तक जाने की अनुमति होगी।

सारी छूट कंटेनमेंट क्षेत्र में लागू नहीं होगी।

आदेश के उल्लंघन होने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि इसके पहले कोरोना के बढ़ते मामले के चलते प्रदेश की राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है. हालांकि राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल, शनिवार शाम 5 बजे से 19 अप्रैल शाम 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन करने का आदेश है. जबकि दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन जारी है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों के देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को अपने स्तर पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं. जिसके चलते जिला के कलेक्टर अपने स्तर पर लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले ले रहे हैं.

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