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रायगढ़/ कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले में सेलून/नाई, ब्यूटी पार्लर, स्टेशनरी एवं किताबों की दुकान के सशर्त संचालन के लिए आदेश जारी किया है. इसके साथ ही अन्य दुकानों के संचालन में आंशिक संशोधन किया गया है. इन गतिविधियों के संचालन के लिए सोशल तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मॉस्क पहनने के निर्देश के साथ अनुमति प्रदान की गई है.
सेलून/नाई दुकान एवं ब्यूटी पार्लर के संचालन हेतु शर्ते-
सेलून/नाई दुकान एवं ब्यूटी पार्लर को प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक सोशल डिस्टेसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति (मॉस्क पहनने के निर्देश)में संचालित किया जाएगा. व्यक्ति एवं ग्राहकों को रजिस्टर संधारित करना अनिवार्य होगा. जिसमें आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाईल नंबर आदि का ब्यौरा रखना होगा. कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शारीरिक दूरी बनाये, भीड़ न बनाये एवं ग्राहक से नाम लिखवायें एवं एपाइंटमेंट ले. उक्त निर्देश को दुकान के अग्र भाग पर चस्पा करना होगा. दुकान में भीड़ या प्रतीक्षारत व्यक्ति एवं ग्राहकों को कम करने की दृष्टि से पूर्वानुमति प्राप्त कर उसी क्रमानुसार व्यक्तियों का सेविंग या कटिंग, डाई करना होगा. दुकान में सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना होगा, उपयोग किया गया ब्लेड और डिस्पोजल सामग्रियों को प्रत्येक नये उपकरण आदि के साथ बदलना होगा. सेलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति के सेविंग एवं बाल कटिंग के पश्चात कैची, अस्तुरा, सेविंग ब्रश, कंघी एवं कुर्सी को सेनेटाईजर करना होगा. दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखा जाएगा. एक ही ग्राहक/व्यक्ति दुकान में प्रवेश करेंगे. ग्राहक को स्वयं के द्वारा टॉवेल/कपड़ा लाना होगा. दुकान में भीड़ बढऩे अथवा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए दुकान संचालक जिम्मेदार होंगे एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी.
स्टेशनरी, किताब और अन्य दुकानों के संचालन हेतु शर्ते-
स्टेशनरी और किताबों की दुकानों के संचालन का समय प्रात: 10 से सायं 6 बजे तक (मई माह के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) शासन के गाईड लाईन एवं दिशा-निर्देश के तहत सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए संचालित की जा सकेगी. अन्य निम्नांकित दुकानों के संचालन का समय पूर्व में जारी आदेश के अनुसार पूर्ववत रहेगा.
सब्जी एवं फल का विक्रय सशर्त (समय पूर्ववत प्रात: 7 से प्रात:10 बजे तक प्रतिदिन)की ही अनुमति होगी. इसी प्रकार ठेले के माध्यम से फल एवं सब्जी घूम-घूमकर प्रात: 7 बजे से सायं 5 बजे तक बेची जा सकती है किन्तु ठेले को एक जगह पर नहीं रखेंगे तथा झुण्ड में नहीं रहेंगे. दो ठेलों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी होना आवश्यक है.
खाद्य पदार्थ, ब्रेड, फल, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन की अनुमति प्रतिदिन समय प्रात: 7 से दोपहर 12 बजे तक ही होगी.
मिल्क पार्लर, दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त-प्रात: 7 बजे से सुबह 10 बजे तक एवं सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक रहेगी. घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक ही अनुमति होगी.
पान दुकान, ठेले के संचालन का समय प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक (माह मई 2020 के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) की अनुमति होगी. पान दुकान, ठेले में विक्रय किये जाने वाले पदार्थ-सिगरेट, पान, बीडी, तम्बाकू, गुटखा, गुड़ाखू का उपभोग, उपयोग सार्वजनिक स्थान, पान ठेला पर किये जाने पर प्रतिबंध होगा. पान दुकान व ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जावेगा. दो पान ठेले के बीच की दूरी 20 फीट की दूरी होना आवश्यक होगा.
शेष छुट प्राप्त दुकानें प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक (माह मई 2020 के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) संचालित होगी.
जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉट एवं कन्टेनमेंट जोन में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी दिशा-निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कन्टेनमेंट जोन में नहीं होगी.
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