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रायगढ़// प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए है। जिन आवेदकों की आयु 18 वर्ष से अधिक हो वे इस योजना के अंतर्गत 10 जुलाई 2020 तक खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के वेबसाईट (http://www.kviconline.gov.in/pmegp/pmegpweb/) में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है अथवा कार्यालयीन समय पर वांछित दस्तावेजों के साथ कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
आवेदक आवेदन जमा करने के लिए निम्नंाकित दस्तावेज जैसे परियोजना प्रतिवेदन की प्रति, आधार कार्ड, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (यदि हो), ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र+जनसंख्या प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (यदि हो) जमा कर सकते है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत अधिकतम स्वीकार्य लागत निर्माण/ उद्योग इकाईयों हेतु 25 लाख एवं सेवा इकाईयों हेतु 10 लाख है। योजना में निर्माण क्षेत्र में 10 लाख और सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की परियोजनाओं में लाभार्थी को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कुल परियोजना लागत में निर्धारित नियमानुसार 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत अनुदान राशि देय होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए है इस योजना के लिए पात्र नहीं होगें। इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।
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