रायगढ़ पुलिस की खनिज माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्यवाई, अवैध परिहन करते ट्रक, ट्रेक्टर व लोडर वाहन की हुई जप्ती..

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रायगढ़ //जिले में अवैध रेत उत्खन्न पर कार्यवाही के लिए, एनजीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 10 जून से 15 अक्टूबर के बीच नदियों और नालों में रेत खनन प्रतिबंधित है । समय-समय पर जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा अवैध रेत खनन पर कार्यवाही की जा रही है । प्रदेश सरकार की ओर से आज राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर एवं एसपी को अवैध खनन पर अभियान चलाकर कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं ।

रायगढ़ एसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपनी टीम के साथ थानाक्षेत्र में नदी तट तथा अवैध डम्प किये गये यार्ड पर दबिश देने के खनिज के अवैध परिवहन पर कार्यवाही के निर्देश दिये। पूरे जिले में थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यवाही की जा रही है, देर शाम तक इन थानाक्षेत्रों में थाना प्रभारियों द्वारा कार्यवाही कर अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त वाहन मय खनिज के माइनिंग विभाग के सुपुर्द किया गया है ।

आज हुई कार्यवाही दौरान थाना कोतवाली प्रभारी की टीम द्वारा हंडी चौक निवासी गणेश अग्रवाल के सुभाषनगर के यार्ड में रेत, गिट्टी के अवैध संग्रहण पर दबिश दिया गया । इस दौरान वहां डम्प 20-25 ट्रेक्टर रेत (कीमत 10,000 रूपये), करीब दो डम्फर गिट्टी (कीमत 20,000 रूपये), एक महिन्द्रा कम्पनी का ट्रेक्टर CG 13 F-0358 एवं एक लोडर वाहन CG13 D-2358 को धारा 102 CrPC के तहत जप्त कर खनिज विभाग के सुपुर्द किया गया है ।

थाना प्रभारी सारंगढ़ की टीम द्वारा टिमरलगा रायगढ़ मार्ग पर 3 ट्रकों को अवैध परिवहन करते पकड़ा गया है , तीनों ट्रकों में 30-30 टन गिट्टी लोड था जिस पर धारा 102 CrPC के तहत कार्यवाही कर ट्रकों को खनिज विभाग के सुपुर्द किया गया है ।

कोतरारोड़ पुलिस द्वारा ग्राम जोरापाली में दबिश दिया गया, कोतरारोड़ पुलिस द्वारा मौके से एक ट्रेक्टर को अवैध खनन में लिप्त पकड़ा गया है , जिसे जप्त कर धारा 102 CrPC की कार्यवाही की गई है ।

एडिशन एसपी रायगढ़ ने बताया कि 15 अक्टूबर तक अवैध रेत के खनन एवं परिवहन पर पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी, आज सरिया, धरमजयगढ़, घरघोड़ा, चौकी जोबी, चौकी रैरूमा पुलिस द्वारा भी उनके क्षेत्र में नदी तट पर बसे लोगों को रेत खनन न करने की समझाईश दिया गया। आज हुई कार्यवाही दौरान जप्त किये गये वाहनों के स्वामी पर धारा 102 CRPC के साथ माईनिंग एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है ।

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