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रायगढ़/ कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ जिले की समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकानों एवं सी.एस.-2 घघ कम्पोजिट मदिरा दुकानों को 14 जून से प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक तथा समस्त एफ.एल.-3 होटल बार को 14 जून से दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की है।
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कलेक्टर ने मदिरा दुकानों एवं होटल बार संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु निर्देशित किया है। आगामी आदेश पर्यन्त प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।