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मुंगेली/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजीत वसंत द्वारा 1 जून 2021 के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड़ 19 के संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव हेतु जिला मुंगेली में युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित तथा गतिविधियों का संचालन का समय निर्धारण हेतु आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है।
जारी संशोधित आदेश के अनुसार मुंगेली जिले में प्रत्येक रविवार को संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, पीडीएस एवं सब्जी/फल दुकान, दुग्ध वितरण एवं न्यूज पेपर वितरण की अनुमति होगी। रविवार को होटल/ रेस्टोरेंट को निर्धारित समयावधि तक संचालन की अनुमति होगी। विवाह प्रयोजन हेतु इन-हाउस डाईनिंग की सुविधा सहित मैरिज हॉल व रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेगी। जारी आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नही होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वसंत ने जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 1 जून 2021 को जारी आदेश की शेष शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।


