मुंगेली जिले में गुटखा, तम्बाकू और गुड़ाखू के क्रय-विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित…

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मुंगेली/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आज यहां बताया कि कतिपय लोगों द्वारा गुटखा, तम्बाकू और गुड़ाखू का सेवन कर जगह-जगह थूक दिया जाता है। जिसके फलस्वरूप नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को बल मिलता है। इसे देखते हुए उन्होने जिले मे गुटखा, तम्बाकू और गुड़ाखू के सेवन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लघंन किये जाने पर धारा 188 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. भुरे ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व के  विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्होने जिले में गुटखा, तम्बाकू और गुड़ाखू का सेवन को तत्काल प्रतिबंधित किया है।

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