मुंगेली : जिले के ग्राम बिरगांव कंटेनमेंट जोन घोषित, व्यवस्था बनाये रखने हेतु अधिकारियों को सौंपा गया दायित्व..

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मुंगेली/ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी तीर्थराज अग्रवाल ने कहा है कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्धस्तर पर प्रयास किये जा रहे है। जिले के संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच नियमित रूप से किया जा रहा है। इसी कडी में विकास खण्ड मुंगेली के ग्राम बिरगांव में संदिग्ध मरीजो की जांच की गई। जाॅच रिपोर्ट पाॅजीटिव पाये गये। जिसके कारण विकास खण्ड मुंगेली के ग्राम बिरगांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

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कंटेनमेंट घोषित ग्राम बिरगांव के पूर्व दिशा में तोताकापा मार्ग, पश्चिम में दाऊकापा खार, उत्तर में बरेला खार और दक्षिण में पथरिया मार्ग स्थित है। घोषित कंटेनमेंट जोन में सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन मे प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरो पर की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनो का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजंेसी को छोड़ कर अन्य किन्ही भी कारणो से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मानको के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते रहेेंगे। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अग्रवाल ने जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है।

वही घोषित कंटेनेमेंट जोन मे आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने हेतु आधिकारियो को दायित्व सौंपे है। जारी आदेश के अनुसार कंटेनेमेंट जोन मे केवल एक प्रवेश एवं एक निकास हेतु बैरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन अभियंता, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति एवं सेनेटाइज व्यवस्था के लिए संयुक्त रूप से संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवो को दायित्व दिया है। इसी तरह एक्टिव सर्विलेंस, स्वास्थ्य टीम को एस.पी.ओ. अनुसार दवा, मास्क इत्यादि उपलब्ध कराने और बाॅयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिम्मेदारी दी है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अग्रवाल ने दिये गये दायित्व का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियो को निर्देश दिये है।

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