मुंगेली: अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक वर्ग के लोगो को व्यवसाय स्थापित करने हेतु विभिन्न योजनाओ के तहत दिया जाएगा ऋण, 13 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित..

शेयर करें...

मुंगेली/ कलेक्टर पी. एस. एल्मा ने कहा है कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग और अल्प संख्यक वर्ग के लोगो को स्वंय की व्यवसाय स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय निगम के सहयोग से संचालित विभिन्न योजनाओ के तहत ऋण दिया जाएगा. इस हेतु आवेदन पत्र 13 जुलाई को शाम 5 बजे तक आमंत्रित किये गये है.

Join WhatsApp Group Click Here

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मुंगेली के कार्य पालन अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय निगम के सहयोग से संचालित अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ट्रेक्टर-ट्राली योजना के तहत दो ट्रेक्टर-ट्राली हेतु प्रति इकाई लागत 10 लााख 50 हजार रूपये , पैसेंजर व्हीकल योजना के तहत एक पैसेंजर व्हीकल हेतु इकाई लागत 6 लाख रूपये , गुड्स कैरियर योजना के तहत एक गुड्स कैरियर हेतु इकाई लागत 7 लाख, स्माॅल बिजनेस योजना के तहत 3 स्माॅल बिजनेस हेतु प्रति इकाई लागत 1 लाख, स्माॅल बिजनेस योजना के तहत 3 स्माॅल बिजनेस हेतु प्रति इकाई लागत 2 लाख , स्माॅल बिजनेस योजना के तहत 3 स्माॅल बिजनेस हेतु प्रति इकाई लागत 3 लाख तथा 4 समूहो हेतु प्रति इकाई लागत 5 लाख रूपये की ऋण राशि की स्वीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

इसी तरह पिछडा वर्ग हेतु टर्म योजना के तहत टर्म लोन, लक्ष्य एक, इकाई लागत 1 लाख , टर्म योजना के तहत टर्म लोन, लक्ष्य एक, इकाई लागत 3 लाख, स्वसहायता समूह हेतु महिला समृद्धि योजना हेतु लक्ष्य एक, इकाई लागत 3 लाख रूपये की ऋण राशि की स्वीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

अल्पसंख्यक वर्ग टर्म लोन के तहत स्वसहायता समूह और शिक्षा ऋण हेतु 7 लाख रूपये की ऋण राशि की स्वीकृति करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इच्छुक आवेदक 13 जुलाई शाम 5 बजे तक निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मुंगेली, कलेक्टोरेट परिसर कक्ष क्रमांक 240 मे जमा कर सकते है. अधिक जानकारी के लिए कलेक्टोरेट परिसर कक्ष क्रमांक 240 मे संपर्क किया जा सकता है.

Scroll to Top