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रायगढ़/ पान दुकान तथा सेलून/नाई की दुकान के संबंध में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके तहत पान ठेले में विक्रय किए जाने वाले पदार्थ-सिगरेट, पान, बीड़ी, तम्बाखू, गुटखा, गुड़ाखू का उपभोग अथवा उपयोग सार्वजनिक स्थान, पान ठेले पर किये जाने का प्रतिबंध होगा। पान ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जावेगा।
सेलून अथवा नाई की दुकान के संचालन सेवा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, मोबा.नंबर का ब्यौरा अनिवार्यत: रखा जावेगा तथा संक्रमण रोकने के लिए सुरक्षात्मक समस्त उपायों व निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा। किसी व्यक्ति पर उपयोग की गई संक्रमित वस्तुएं अथवा उसी सामग्री को दोबारा अन्य व्यक्तियों पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अत: डिस्पोजल सामग्रियों का उपयोग किया जाना होगा।
उक्त दुकानों का पूर्ववत प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ मॉस्क पहनकर संचालन करने की अनुमति होगी।
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