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रायगढ़// छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा फसल कटाई के पश्चात खेतों में बचे हुए फसल अवशिष्ट को जलाये जाने से प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर भीम सिंह ने उप संचालक कृषि, समस्त एसडीएम एवं जनपद सीईओ को निर्देशित करते हुये कहा है कि जिले में हार्वेस्टर से फसल कटाई, गहाई एवं थ्रेसर से फसल गहाई कर अवशिष्ट एवं पैरा को खेत में छोड़ दिया जाता है, जिसे कृषक जला देते है। जिससे एनजीटी में पारित प्रस्ताव का उल्लंघन होता है। जो भी कृषक ऐसा करते हो तो उन पर कानूनी कार्यवाही करने का प्रावधान है।
कलेक्टर भीम सिंह ने ऐसी स्थिति से बचाव के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा है कि कृषक से अवशेष उठाव एवं फसल अवशेष नहीं जलाने की सहमति लेकर ही कटाई करना होगा। कटाई-गहाई पश्चात फसल के अवशेष को एकत्र कर संबंधित कृषकों को सुपुर्द करना होगा। कटाई की सूचना संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को देना होगा। खेत में फसल अवशिष्ट का उठाव कर गोठान में भंडारित करने का दायित्व गोठान समितियों की होगी। उप संचालक कृषि जिले में उपलब्ध हार्वेस्टर एवं जिले के बाहर से आने वाले हार्वेस्टर जो जिले में फसल कटाई का कार्य करते है, उक्त शर्तो के तहत पंजीबद्ध कर फसल कटाई की अनुमति प्रदाय करेंगे।

