रायगढ़: शॉपिंग माल, रेस्तरां, होटल संचालन के लिए सशर्त दी गई अनुमति, ने जारी किया आदेश, संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी…

शेयर करें...

रायगढ़// छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर भीम सिंह ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में दिनांक 26 जून 2020 से केवल निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी है।

जिला प्रशासन द्वारा सोशल-फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करने हेतु जारी किये गये निर्देशों के तहत क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल के संचालन की अनुमति दी जाती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करने की शर्त पर शॉपिंग मॉल संचालित की जा सकेंगी। शॉपिंग मॉल के संचालक (एसओपी)के अनुसार समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे:-  

  • कन्टेनमेंट जोन/बफर जोन में उपरोक्त गतिविधियां बंद रहेगी।
  • 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है।
  • तद्नुसार शॉपिंग मॉल के संचालक समस्त आगंतुकों को सलाह देंगे।  
  • जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जावे। फेस कवर/ मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जावे।
  • शॉपिंग मॉल में प्रवेश करने के पूर्व कम से कम 40-60 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना अथवा अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाईजर का उपयोग (कम से कम 20 सेेकंड के लिए) करना अनिवार्य होगा।
  • श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए।
  • खॉंसते या छींकते समय टिशु पेपर/रूमाल/कोहनी का उपयोग किया जाए तथा टिशु पेपर को ठीक से निपटान/डिस्ट्राय किया जाए।  
  • स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाईन नंबरों पर रिपोर्ट करना।
  • थूकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
  • सभी आंगतुकों को Arogya setu App इंस्टाल कर उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

समस्त शॉपिंग मॉल संचालक निम्नानुसार निर्देशों का पालन करना भी सुनिश्चित करेंगे।

  • प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
  • परिसर में केवल अलक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जावे।
  • फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले कर्मचारी/आगंतुको को ही प्रवेश की अनुमति दी जावे।
  • शॉपिंग मॉल के भीतर हर समय फेस कवर/ मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किए जावे।
  • कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए।
  • आगंतुको का पाली-पाली से परिसर में प्रवेश दिया जावे। एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इकट्ठा न किया जावे।
  • शॉपिंग मॉल प्रबंधक द्वारा सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन कराने हेतु पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जावे।
  • अन्य रोंगों से ग्रस्त कर्मचारी, अधिक उम्र वाले कर्मचारी एवं ऐसे महिला कर्मचारी जो गर्भवती हों- इन्हें अधिक सर्तकता बरतने की सलाह दी जाती हैं। ऐसे कर्मचारियों को सीधे सम्पर्क में आने वाले कार्यों से दूर रखा जावे। शॉपिंग मॉल प्रबंधक ऐसे कर्मचारियों को अधिक से अधिक घर से कार्य करने हेतु सुविधा प्रदान करेंगें।
  • परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेसिंग एवं फिजीकल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुये उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।

शॉपिंग मॉल में Valet पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होने पर उक्त सेवा आगंतुको को प्रदाय की जाए।

  • इसमें लगे कर्मचारी को फेस कवर/मास्क एवं दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा।
  • वाहन के स्टेयरिंग, दरवाजे के हेण्डल, चॉबी इत्यादि को सेनेटाईज किया जावे।
  • परिसर के बाहर और भीतर स्थित कोई भी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि हमेशा सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करेंगे।
  • कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा/सर्कल/निषान लगाई जावे।
  • आगंतुकों के लिये अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की जावे।
  • शॉपिंग मॉल द्वारा होम डिलीवरी की सेवा उपलब्ध कराने की स्थिति में, डिलीवरी के पूर्व डिलीवरी कर्मचारी का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना अनिवार्य होगा।
  • शॉपिंग मॉल के भीतर सामग्री/विक्रय हेतु माल लाते समय सर्तकता बरती जाए तथा कतार व्यवस्था प्रबंधन एवं विसंक्रमण लगातार किया जावे।
  • प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जावे।
  • लोगों को परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरो को साबुन और पानी से धोना चाहिए।
  • प्रवेश, बैठक एवं एलिवेटर में व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त सोशल डिस्टेसिंग /फिजीकल डिस्टेसिंग बनी रहे।
  • एस्केलेटर पर एक सीढ़ी की दूरी बनाकर व्यक्तियों हेतु चढऩे की व्यवस्था की जाए।
  • एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए, CPWD के दिशा निर्देश का पालन किया जाए जिसके अंतर्गत सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा Relative Humidity 40 से 70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिए।
  • ताजा हवा एवं Cross Ventilation हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
  • बड़ी सभाएं/मण्डली का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
  • शॉपिंग मॉल को संक्रमण मुक्त रखने हेतु नियमित रूप से सफाई व्यवस्था/सेनिटाईज किया जावे तथा शौचालय एवं वॉश एरिया की सफाई हेतु विशेष ध्यान रखा जाए।
  • शॉपिंग मॉल में अधिक संपर्क में आने वाले सतह (दरवाजे का नॉब, एलिवेटर बटन, हेण्ड रेल, बैंच, वाशरूम में लगा सारणी इत्यादि) को समय-समय पर साफ तथा विसंक्रमित (01 प्रतिशत सोडियम हायपोक्लोराइट के साथ) किया जाना अनिवार्य होगा।
  • आगंतुको अथवा कर्मचारियों द्वारा उपयोग किये गये फेस कवर/मास्क/दस्ताने के उचित निपटान हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

फुड कोर्ट के भीतर-

  • सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेत पर्याप्त भीड़ तथा कतार प्रबंधन हेतु किया जावे।
  • फुड कोर्ट तथा रेस्तरां के भीतर बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के ही बैठने की अनुमति होगी।
  • फुड कोर्ट में कार्यरत कर्मचारी/वेटर हर समय मास्क तथा दस्ताने पहनेंगे एवं अन्य समस्त प्रकार की एहतियात बरतेंगें।
  • बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाए, ताकि आगंतुकों के मध्य सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
  • खाने का ऑडर देने हेतु कान्टेक्टलेस प्रणाली तथा भुगतान हेतु डिजिटल प्रणाली (ई-वैलेट) को प्रोत्साहित किया जाए।
  • कस्टमर के जाने के पश्चात, प्रत्येक बार टेबल को सेनेटाईज किया जावे।
  • रसोई के भीतर भी कर्मचारी सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन करेंगे।
  • शॉपिंग मॉल के भीतर स्थित गेमिंग आरकेड बंद रहेंगे।
  • शॉपिंग मॉल के भीतर स्थित बच्चों हेतु प्ले एरिया बंद रहेंगे।
  • शॉपिंग मॉल के भीतर स्थित सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं ऑडिटोरियम, अस्मबली हॉल एवं इस प्रकार के स्थान बंद रहेंगे।
  • परिसर के भीतर लोगों से मिलते-जुलते समय फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित की जावे।
  • शॉपिंग मॉल के प्रबंधन द्वारा शॉपिंग मॉल की नियमित साफ-सफाई एवं डिसइन्फेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
  • परिसर के फर्श को विशेष रूप से दिन में कई बार साफ  किया जावे।

रेस्तरां संचालन के निर्देश

  • रेस्तरां संचालक द्वारा लोगों को टेक-अवे हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।
  • खाने की होम डिलीवरी करते समय खाने के पैकेट को कस्टमर के घर के दरवाजे पर ही छोड़ा जाए।
  • खाने के पैकेट को सीधे कस्टमर के हाथ में न दिया जाय।
  • रेस्तरां प्रबंधक द्वारा होम डिलीवरी की सेवा उपलब्ध कराने की स्थिति में, डिलीवरी के पूर्व डिलीवरी कर्मचारी का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना अनिवार्य होगा।
  • प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
  • परिसर में केवल अलक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जावे।
  • फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले कर्मचारी/आगंतुको को ही प्रवेश की अनुमति दी जावे। रेस्तरां के भीतर हर समय फेस कवर/ मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किए जावे।
  • कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए।
  • आगंतुको का पाली-पाली से परिसर में प्रवेश दिया जावे। एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इकट्ठा न किया जावे।
  • रेस्तरां प्रबंधक द्वारा सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन कराने हेतु पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जावे।
  • अन्य रोंगों से ग्रस्त कर्मचारी, अधिक उम्र वाले कर्मचारी एवं ऐसे महिला कर्मचारी जो गर्भवती हों- इन्हें अधिक सर्तकता बरतने की सलाह दी जाती हैं। ऐसे कर्मचारियों को सीधे सम्पर्क में आने वाले कार्यों से दूर रखा जावे। रेस्तरां प्रबंधक ऐसे कर्मचारियों को अधिक से अधिक घर से कार्य करने हेतु सूविधा प्रदान करेंगें।
  • परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोषल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुये उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।
  • अतिरिक्त आगंतुकों के बैठने के लिये सोशल-फिजिकल डिस्टेसिंग के निर्देशों का पालन करते हुए, पृथक से वेटिंग एरिया की व्यवस्था की जावे।
  • रेस्तरां में Valet पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होने पर उक्त सेवा आगंतुको को प्रदाय की जाए।
  • इसमें लगे कर्मचारी को फेस कवर/मास्क एवं दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा।
  • वाहन के स्टेयरिंग, दरवाजे के हेण्डल, चॉबी इत्यादि को सेनेटाईज किया जावे।
  • कतार व्यवस्था एवं सोषल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा/सर्कल/निषान लगाई जावे।
  • आगंतुकों के लिये अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की जावे।
  • रेस्तरां के भीतर सामग्री/विक्रय हेतु माल लाते समय सर्तकता बरती जाए तथा कतार व्यवस्था प्रबंधन एवं विसंक्रमण लगातार किया जावे।
  • प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिष्चित की जावे।
  • रेस्तरां के भीतर बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के ही बैठने की अनुमति होगी।
  • डिस्पोजेबल मिनु का प्रयोग किया जावे।
  • कपड़े के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाली डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन का इस्तेमाल किया जावे।
  • बुफे सेवा उपलब्ध कराते समय भी कस्टमर के मध्य सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जावे।
  • एलिवेटर में इस तरह की व्यवस्था की जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग/ फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे।
  • एस्केलेटर पर एक सीढ़ी की दूरी बनाकर व्यक्तियों हेतु चढऩे की व्यवस्था की जाए। एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए, CPWD के दिशा निर्देश का पालन किया जाए जिसके अंतर्गत सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा Relative humidity 40 से 70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिए।
  • ताजा हवा एवं ´ Cross Ventilation हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
  • बड़ी सभाएं/मण्डली का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
  • रेस्तरां को संक्रमण मुक्त रखने हेतु नियमित रूप से सफाई व्यवस्था/सेनिटाईज किया जावे तथा शौचालय एवं वॉश एरिया की सफाई हेतु विशेष ध्यान रखा जाए।
  • रेस्तरां में अधिक सम्पर्क में आने वाले सतह (दरवाजे का नॉब, एलिवेटर बटन, हेण्ड रेल, बैंच, वाशरूम में लगा सारणी इत्यादि) को समय-समय पर साफ तथा विसंक्रमित (01 प्रतिशत सोडियम हायपोक्लोराइट के साथ) किया जाना अनिवार्य होगा।
  • आगंतुको अथवा कर्मचारियों द्वारा उपयोग किये गये फेस कवर/मास्क/दस्ताने के उचित निपटान हेतु व्यवस्था सुनिष्चित की जावे।
  • समय-समय पर वाशरूम की सफाई सुनिश्चित की जावे। सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त भीड़ तथा कतार प्रबंधन किया जावे।
  • रेस्तरां में कार्यरत कर्मचारी/वेटर हर समय मास्क तथा दस्ताने पहनेंगे एवं अन्य समस्त प्रकार की एहतियात बरतेंगें। खाने का ऑडर देने हेतु कान्टेक्टलेस प्रणाली तथा भुगतान हेतु डिजिटल प्रणाली (ई-वैलेट) को प्रोत्साहित किया जाए।
  • कस्टमर के जाने के पश्चात, प्रत्येक बार टेबल को सेनेटाईज किया जावे।
  • रसोई के भीतर भी कर्मचारी सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन करेंगे। रेस्तरां के भीतर स्थित गेमिंग आरकेड/बच्चों हेतु प्ले एरिया बंद रहेंगे।

लॉकडाउन में रेस्तरां में कार्यक्रम/सभा आयोजन बाबत स्पष्टीकरण:-

  • सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद/मनोरंजन/शैक्षिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य विशाल जन समूह वाले कार्यक्रम/ सभा आयोजन हेतु अनुमति नहीं होगी।
  • शादी संबंधी आयोजन में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंत्येष्ठि संबंधी आयोजन में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित होने की अनुमति संबंधित क्षेत्रान्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के पश्चात ही होगी।
  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04-06-2020 को जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करने की शर्त पर होटल संचालित की जा सकेंगी।

समस्त होटल संचालक निम्नानुसार निर्देशों का पालन करना भी सुनिश्चित करेंगे।

  • प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
  • परिसर में केवल अलक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जावे।
  • फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले कर्मचारी/आगंतुको को ही प्रवेष की अनुमति दी जावे।
  • होटल के भीतर हर समय फेस कवर/ मास्क पहनना अनिवार्य होगा। होटल प्रबंधक द्वारा सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन कराने हेतु पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जावे।
  • समस्त कर्मचारी फेस/कवर के आलावा हाथ के दस्तानों का भी उपयोग करेंगे तथा समस्त अन्य एहतियात बरतेंगे।
  • अन्य रोंगों से ग्रस्त कर्मचारी, अधिक उम्र वाले कर्मचारी एवं ऐसे महिला कर्मचारी जो गर्भवती हों- इन्हें अधिक सर्तकता बरतने की सलाह दी जाती हैं। ऐसे कर्मचारियों को सीधे सम्पर्क में आने वाले कार्यों से दूर रखा जावे। होटल प्रबंधक ऐसे कर्मचारियों को अधिक से अधिक घर से कार्य करने हेतु सूविधा प्रदान करेंगें।
  • आगंतुको का पाली-पाली से परिसर में प्रवेश दिया जावे। एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इकट्ठा न किया जावे।
  • परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोषल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुये उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जावे।
  • बड़ी सभाएं/मण्डली का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। होटल में Valet पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होने पर उक्त सेवा आगंतुको को प्रदाय की जाए।
  • इसमें लगे कर्मचारी को फेस कवर/मास्क एवं दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। वाहन के स्टेयरिंग, दरवाजे के हेण्डल, चॉवी इत्यादि को सेनेटाईज किया जावे।
  • आगंतुकों/कर्मचारियों के आने-जाने एवं सामग्री/विक्रय हेतु माल लाने ले जाने के लिये अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की जावे।
  • प्रवेष हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिष्चित की जावे।
  • कतार व्यवस्था एवं सोषल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा/सर्कल/निषान लगाई जावे।
  • एलिवेटर में इस तरह की व्यवस्था की जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग/ फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे।
  • एस्केलेटर पर एक सीढ़ी की दूरी बनाकर व्यक्तियों हेतु चढऩे की व्यवस्था की जाए।
  • होटल में आने वाले आगंतुको को अपना विवरण (ट्रावेल हिस्ट्री, मेडिकल कन्डीशन इत्यादि) पहचान पत्र एवं स्वघोषणा पत्र सहित होटल के रिस्पेशन में जमा कराना अनिवार्य होगा।
  • कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्षित किए जावे।
  • कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए।
  • होटल के रिस्पेशन पर आगंतुकों के लिये हेण्ड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा।
  • आगंतुकों द्वारा फॉर्म एवं ्र&ष्ठ रजिस्ट्रर भरने के पूर्व एवं पश्चात अपना हाथ को सेनेटाईज किया जावेगा।
  • होटल प्रबंधन द्वारा चेक-इन एवं चेक-आउट की व्यवस्था हेतु कान्टेक्टलेस प्रक्रियाएं यथा क्तक्र कोड, ऑनलाईन फॉर्म, डिजिटल भुगतान जैसे की ई-वेलेट इत्यादि का प्रयोग किया जावेगा।
  • लगेज को कमरे में ले जाने के पूर्व सेनेटाईज किया जावेगा।
  • अन्य रोंगों से ग्रस्त आगंतुक, अधिक उम्र वाले आगंतुक एवं ऐसे आगंतुक जो गर्भवती हों- इन्हें अधिक सर्तकता बरतने की सलाह दी जाती हैं।
  • आगंतुको को सलाह दी जाती है कि कन्टेमेन्ट जोन के भीतर स्थित क्षेत्रों पर न जायें।
  • होटल के भीतर सामग्री/विक्रय हेतु माल लाते समय सर्तकता बरती जाए तथा कतार व्यवस्था प्रबंधन एवं विसंक्रमण लगातार किया जावे।
  • होटल प्रबंधन द्वारा अपने समस्त कर्मचारियों एवं आगंतुकों को उपयुक्त पसर्नल प्रोटेक्शन गियर जैसे की फेस कवर/मास्क, दस्ताने एवं हेण्ड सेनेटाईजर उपलब्ध कराया जावेगा।

रेस्तरां हेतु जारी समस्त निम्न निर्देशों का पालन किया जावेगा:-

  • रेस्तरां के भीतर बैठक व्यवस्था सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जावे।
  • डिस्पोजेबल मिनु का प्रयोग किया जावे।
  • कपड़े के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाली डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन का इस्तेमाल किया जावे।
  • खाने का ऑडर देने हेतु कान्टेक्टलेस प्रणाली तथा भुगतान हेतु डिजिटल प्रणाली (ई-वैलेट) को प्रोत्साहित किया जाए।
  • बुफे सेवा उपलब्ध कराते समय भी कस्टमर के मध्य सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जावे।
  • होटल संचालक द्वारा आगंतुकों को रेस्तरां में खाना-खाने के बजाय टेक-अवे अथवा रूम सर्विस हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।
  • खाने की होम डिलीवरी करते समय खाने के पैकेट को कस्टमर के घर के दरवाजे पर ही छोड़ा जाए।
  • खाने के पैकेट को सीधे कस्टमर के हाथ में न दिया जाय।
  • रूम सर्विस हेतु आगंतुकों एवं होटल कर्मचारी के बीच संचार की व्यवस्था इंटर कॉम अथवा मोबाइल फोन के माध्यम से ही किया जावे तथा रूम सर्विस उपलब्ध कराते समय कर्मचारियों को सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु निर्देशित किया जावे।
  • होटल के भाीतर स्थित गेमिंग आरकेड/बच्चों हेतु प्ले एरिया बंद रहेंगे। एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए, CPWD के दिशा निर्देश का पालन किया जाए जिसके अंतर्गत सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा Relative humidity 40 से 70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिए।
  • ताजा हवा एवं Cross Ventilation हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
  • रेस्तरां को संक्रमण मुक्त रखने हेतु नियमित रूप से सफाई व्यवस्था/सेनिटाईज किया जावे तथा शौचालय एवं वॉश एरिया की सफाई हेतु विशेष ध्यान रखा जाए। रेस्तरां में अधिक सम्पर्क में आने वाले सतह (दरवाजे का नॉब, एलिवेटर बटन, हेण्ड रेल, बैंच, वाशरूम में लगा सारणी इत्यादि) को समय-समय पर साफ  तथा विसंक्रमित (01 प्रतिशत सोडियम हायपोक्लोराइट के साथ) किया जाना अनिवार्य होगा।
  • आगंतुको अथवा कर्मचारियों द्वारा उपयोग किये गये फेस कवर/मास्क/दस्ताने के उचित निपटान हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
  • समय-समय पर वाशरूम की सफाई सुनिश्चित की जावे। गेस्ट के जाने के पश्चात प्रत्येक बार कमरे एवं अन्य सर्विस एरिया को सेनेटाईज किया जावे।
  • रसोई के भीतर भी कर्मचारी सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन करेंगे।
  • रसोई परिसर को समय-समय पर सेनेटाईज किया जावे।
  • यदि परिसर के भीतर संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है तो संदिग्ध/संक्रमित व्यक्ति को एक अलग कमरे /जगह में रखकर आईसोलेट किया जावे।
  • जब तक ऐसे व्यक्ति की जांच किसी डॉक्टर द्वारा न कर ली जावे तब तक उस व्यक्ति को मास्क/फेस कवर उपलब्ध कराई जावे।
  • तत्काल निकटतम चिकित्सा सुविधा (अस्पताल/क्लिनिक)/जिला हेल्पलाईन नंबर पर सूचित किया जावे।
  • नामित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (जिला आरआरटी/उपचार चिकित्सक) द्वारा एक जोखिम मूल्यांकन किया जाएगा और तद्नुसार मामले के प्रबंधन उसके संपर्को और कीटाणुशोधन की आवश्यकता के बारे में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
  • यदि व्यक्ति पॉजीटिव पाया जाता है तो सम्पूर्ण परिसर का सेनेटाईजेशन व डिसइन्फेशन की जावे।

लॉकडाउन में होटल में कार्यक्रम/सभा आयोजन बाबत स्पष्टीकरण:-

  • सामाजिक/राजनैतिक/ खेलकूद/मनोरंजन/शैक्षिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य विशाल जन समूह वाले कार्यक्रम/ सभा आयोजन हेतु अनुमति नहीं होगी।
  • शादी संबंधी आयोजन में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंत्येष्ठि संबंधी आयोजन में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित होने की अनुमति संबंधित क्षेत्रान्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के पश्चात ही होगी।
  • स्पोटिंग काम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियां संचालित हो सकेंगी।
  • दर्शकों हेतु अनुमति नहीं होगी।
  • भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्वानुसार प्रतिबंध जारी रहेगा।

लॉकडाउन आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर सम्बंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी।

कलेक्टर कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

Scroll to Top