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रायपुर/ छ. ग. शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल बारों और सभी एफ.एल. 4/4 क्लब में स्थित बार रूम एवं स्टॉक रूम तथा क्लब में स्थित मदिरा संग्रहण स्थल को आगामी 7 जून तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
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वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) द्वारा पूर्व में 31 मई तक रेस्टोरेंट, होटल बार और क्लब को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। इस अवधि को बढ़ाकर अब 7 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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