छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल आदेश का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं,खाद्य विभाग कर रही कार्यवाही

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कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार जिले में छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल आदेश का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

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इसी कड़ी में उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर मां लक्ष्मी फ्यूल्स बरेला पर 29 लाख 36 हजार 465 रूपए का पेट्रोल-डीजल जप्त कर कार्यवाही की गई हैै। जिला खाद्य अधिकारी देवेंद्र बग्गा ने बताया कि मां लक्ष्मी फ्यूल्स बरेला में लाईसेंस की कंडिका क्रमांक 3(1), 07, 09 और छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल आदेश 1980 की कंडिका 3(5) एवं 4(1) के तहत रिटेल सेलिंग लाईसेस में दिए गए।

मामले के अनुसार स्टॉक एवं विक्रय रजिस्टर का संधारण नही करने दैनिक स्टॉक रजिस्टर काम के घंटे एवं ऑयल की कीमत सुस्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में प्रदर्शित नहीं करने और पंप के प्रोप्राईटर-संचालक द्वारा कार्यालय खाद्य शाखा मुंगेली को पाक्षिक-मासिक जानकारी नहीं भेजने के कारण ये कार्यवाही की गई है। साथ ही जांच के दौरान 29 लाख 36 हजार 465 रूपए का 16202 लीटर डीजल, 6429 लीटर पेट्रोल एवं 6456 लीटर पावर पेट्रोल जप्त भी किया गया। जप्ती पत्रक एवं सुपूर्दगी पत्रक की कापी पेट्रोल पंप के मैनेजर अनुराग पाली को दिया गया।

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