महाठग शिवा साहू की संपत्तियां होंगी नीलाम, निवेशकों को मिलेगी राहत..

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सारंगढ़-बिलाईगढ़// छत्तीसगढ़ के चर्चित रायकोना ठगी मामले में निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले शिवा साहू और उसके साथियों की संपत्तियों की अब नीलामी होगी। विशेष न्यायालय ने यह ऐतिहासिक आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि नीलामी से मिली रकम पीड़ित निवेशकों में बांटी जाएगी।

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पुलिस की जांच में सामने आया कि शिवा साहू ने “शिवा विथ जरनी” नामक फर्जी फाइनेंशियल स्कीम के जरिए ग्रामीणों से मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर करीब 30 करोड़ रुपये की ठगी की। उसने निवेशकों को 8 महीने में पैसा दोगुना करने और हर महीने 30% का लाभ देने का लालच दिया। इस सुनियोजित जालसाजी में करीब 270 लोग अपनी जमा पूंजी गंवा बैठे।

जांच के बाद पुलिस ने शिवा और उसके सहयोगियों को जेल भेजते हुए उनकी चल-अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया था। अब न्यायालय ने इन्हें नीलाम करने का आदेश दिया है ताकि निवेशकों की रकम की आंशिक भरपाई की जा सके।

नीलामी के लिए चिन्हित संपत्तियां
न्यायालय ने शिवा के परिवार के नाम दर्ज कई संपत्तियों को नीलामी के लिए चिन्हित किया है। इसमें BMW, महिंद्रा थार, मिनी बस, JCB और कई ट्रैक्टर जैसे लग्जरी वाहन शामिल हैं। इसके अलावा रायकोना, डुरुमगढ़, मनपसरा, सोहागपुर, टाटा, छिरचुंआ और सरसींवा में दर्जनों भूखंड और खेती की जमीनें भी नीलामी में जाएंगी।

पारदर्शी तरीके से होगी नीलामी
अदालत ने स्पष्ट किया कि संपत्तियों का मूल्यांकन और नीलामी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। नीलामी से प्राप्त राशि का वितरण पात्र निवेशकों में किया जाएगा।

यह फैसला उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जिन्होंने शिवा साहू की झूठी स्कीम में अपनी गाढ़ी कमाई लगाई और सब कुछ खो दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि जनता के भरोसे के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है।

“न्याय देर से सही, पर मिलता जरूर है”
इस ऐतिहासिक फैसले के बाद निवेशकों ने राहत की सांस ली है। अदालत का यह आदेश न केवल शिवा जैसे अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कानून के लंबे हाथ आखिरकार ऐसे ठगों तक पहुंच ही जाते हैं।

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