टंगिया से वार कर दोस्त की हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा..

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मुंगेली// बहुचर्चित हत्या कांड में मुंगेली की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी राजू उर्फ मंगलू निषाद (उम्र 21 वर्ष, निवासी सांगवाकापा) को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत ठाकुर ने प्रभावी पैरवी की।

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घटना का विवरण
यह मामला 25 मार्च 2024 की शाम करीब 7 बजे का है। सांगवाकापा गांव में विष्णु निषाद की दुकान के सामने मृतक शत्रुघ्न उर्फ राजू नेताम अपने साथी विनय मरावी के साथ नाश्ता कर रहा था। तभी आरोपी राजू निषाद टंगिया लेकर वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश के चलते गाली-गलौज करने लगा। देखते ही देखते उसने शत्रुघ्न पर टंगिया से सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ तीन वार कर दिए। बीच-बचाव करने पहुंचे विनय मरावी को भी उसने दाहिने गाल पर टंगिया से मार दिया।

घटना में शत्रुघ्न को गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी मौत हो गई। आरोपी वारदात के बाद धमकी देते हुए मौके से भाग निकला। घायल विनय ने अपने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद दोनों भाइयों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शत्रुघ्न को बचाया नहीं जा सका।

पुलिस और न्यायालय की कार्यवाही
प्रार्थी विनय मरावी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी द्वारा हत्या में प्रयुक्त लोहे की टंगिया उसके घर की बाड़ी से बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी पर धारा 302, 201 और 324 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर चालान पेश किया।

अदालत में अभियोजन ने कुल 25 गवाहों को पेश किया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हुआ कि आरोपी ने पुरानी रंजिश में शत्रुघ्न की हत्या की और साक्ष्य छुपाने की कोशिश की।

सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी राजू उर्फ मंगलू निषाद को धारा 302 और 201 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 324 की जगह उसे धारा 323 भादवि के तहत दोषी ठहराया गया।

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