CG में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2017 लागू : 9 घंटे से ज्यादा काम पर डबल पेमेंट अनिवार्य, गुमास्ता सिस्टम खत्म, अब लेना होगा LIN..
छत्तीसगढ़ सरकार ने शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2017 लागू कर दिया है, जिसके साथ ही 1958 का पुराना कानून खत्म हो गया है। अब 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी रखने वाले सभी संस्थानों को लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (LIN) लेना होगा। पहले गुमास्ता नगर निगम से जारी होता था, लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन होगी।





